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पहलू खान मामला :पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट में दिया दोबारा जांच का प्रार्थना पत्र

अलवर के चर्चित पहलू खान के मामले में चार्जशीट के बाद पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में 5 पॉइंट पर दोबारा जांच करने की कोर्ट से अनुमति मांगी है. वहीं सोमवार को कोर्ट में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो सकती है.

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Published : Jul 7, 2019, 3:14 PM IST

पहलू खां के मामले में पुलिस ने दिया प्रार्थना पत्र

अलवर. बहरोड़ क्षेत्र के चर्चित पहलू खान की मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दर्ज करने के बाद पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है. राज्य सरकार के दबाव से पुलिस ने बहरोड़ के एसीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में 5 पॉइंट पर दुबारा जांच करने की कोर्ट से अनुमति मांगी है.

लेकिन अभी कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया है. वहीं सोमवार को कोर्ट में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई ही सकती है.वहीं अब पुलिस का कुहना कि पहलू खान के बेटे गायों को गोतस्करी के लिए नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास हटवाड़े के रवन्ने थे.

पहलू खां के मामले में पुलिस ने दिया प्रार्थना पत्र

वे गायों को हरियाणा नहीं अलवर जिले के टपूकड़ा में रिश्तेदार के यहां बेचने के लिए ले जा रहे थे. गाय दुधारू थी. इसलिए गोतस्करी का मामला नहीं बनता इन तथ्यों सहित 5 तथ्यों पर पुलिस जांच करना चाहती है.

पुलिस अधीक्षक अलवर देशमुख परिश अनिल ने बताया कि पहलू के बेटों ने पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट में दोषी बनाने जाने के बाद जयपुर में डीजीपी के पास प्रार्थना पत्र देकर 5 तथ्यों की दोबारा जांच करवाने की मांग की गई थी.

इसके बाद अलवर पुलिस ने कोर्ट में 5 तथ्यों की दुबारा जांच करने की अनुमति देने के लिए शनिवार को एप्लिकेशन लगाई है. कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई निर्णय नही दिया है. कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहलू हत्या कांड में आरोपी पक्ष के वकील हुकम चंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट में पुलिस ने एप्लिकेशन लगाई है. जिस पर सुनवाई होनी है. पुलिस कुछ बिंदुओं पर दोबारा जांच करना चाहती हैं. इस मामले में गोतस्करी के आरोपी पहलू के बेटों ने भी कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि पहलू खान कांड मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने पहलू खान के बेटों को गोतस्करी का आरोपी मानते हुए एसीजेएम कोर्ट बहरोड़ में 24 मई 2019 को चार्जशीट फाइल की थी. 30 पन्नों की चार्जशीट में पहलू खान के बेटे इरसाद और आरिफ के साथ ड्राइवर खान मोहम्मद को राजस्थान

गोवंश अधिनियम में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी.पुलिस ने बहरोड़ थाने में दर्ज एफ आई आर नंबर 253/17 का चालान पेश किया था. जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को धारा 5, 8, 9RB एक्ट मे दोषी माना था. लेकिन पहलू खान की मौत हो गई.

इसलिए उसका नाम ड्राप कर दिया गया और पुलिस ने पहलू खान के बेटे इरशाद और आरिफ तथा गाड़ी मालिक खान मोहम्मद को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी.

चार्जशीट में बहरोड़ पुलिस ने आरोपियों के पास जयपुर के पशु हाट मेले के रवन्ने होने के बावजूद राजस्थान के बाहर गायों को ले जाने के लिए ट्रांजिक्ट परमिट नहीं होने और तीन गाय दुधारू नहीं पाए जाने की वजह से गोतस्कर मानते हुए.

कोर्ट में चालान पेश किया था. चार्जशीट में पहलू खान भी गोतस्करी के दोषी पाए गए है. लेकिन पहलू खान की मौत हो चुकी है. पहलू की हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. जिसमें सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे है.

अलवर. बहरोड़ क्षेत्र के चर्चित पहलू खान की मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दर्ज करने के बाद पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है. राज्य सरकार के दबाव से पुलिस ने बहरोड़ के एसीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में 5 पॉइंट पर दुबारा जांच करने की कोर्ट से अनुमति मांगी है.

लेकिन अभी कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया है. वहीं सोमवार को कोर्ट में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई ही सकती है.वहीं अब पुलिस का कुहना कि पहलू खान के बेटे गायों को गोतस्करी के लिए नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास हटवाड़े के रवन्ने थे.

पहलू खां के मामले में पुलिस ने दिया प्रार्थना पत्र

वे गायों को हरियाणा नहीं अलवर जिले के टपूकड़ा में रिश्तेदार के यहां बेचने के लिए ले जा रहे थे. गाय दुधारू थी. इसलिए गोतस्करी का मामला नहीं बनता इन तथ्यों सहित 5 तथ्यों पर पुलिस जांच करना चाहती है.

पुलिस अधीक्षक अलवर देशमुख परिश अनिल ने बताया कि पहलू के बेटों ने पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट में दोषी बनाने जाने के बाद जयपुर में डीजीपी के पास प्रार्थना पत्र देकर 5 तथ्यों की दोबारा जांच करवाने की मांग की गई थी.

इसके बाद अलवर पुलिस ने कोर्ट में 5 तथ्यों की दुबारा जांच करने की अनुमति देने के लिए शनिवार को एप्लिकेशन लगाई है. कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई निर्णय नही दिया है. कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहलू हत्या कांड में आरोपी पक्ष के वकील हुकम चंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट में पुलिस ने एप्लिकेशन लगाई है. जिस पर सुनवाई होनी है. पुलिस कुछ बिंदुओं पर दोबारा जांच करना चाहती हैं. इस मामले में गोतस्करी के आरोपी पहलू के बेटों ने भी कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि पहलू खान कांड मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने पहलू खान के बेटों को गोतस्करी का आरोपी मानते हुए एसीजेएम कोर्ट बहरोड़ में 24 मई 2019 को चार्जशीट फाइल की थी. 30 पन्नों की चार्जशीट में पहलू खान के बेटे इरसाद और आरिफ के साथ ड्राइवर खान मोहम्मद को राजस्थान

गोवंश अधिनियम में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी.पुलिस ने बहरोड़ थाने में दर्ज एफ आई आर नंबर 253/17 का चालान पेश किया था. जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को धारा 5, 8, 9RB एक्ट मे दोषी माना था. लेकिन पहलू खान की मौत हो गई.

इसलिए उसका नाम ड्राप कर दिया गया और पुलिस ने पहलू खान के बेटे इरशाद और आरिफ तथा गाड़ी मालिक खान मोहम्मद को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी.

चार्जशीट में बहरोड़ पुलिस ने आरोपियों के पास जयपुर के पशु हाट मेले के रवन्ने होने के बावजूद राजस्थान के बाहर गायों को ले जाने के लिए ट्रांजिक्ट परमिट नहीं होने और तीन गाय दुधारू नहीं पाए जाने की वजह से गोतस्कर मानते हुए.

कोर्ट में चालान पेश किया था. चार्जशीट में पहलू खान भी गोतस्करी के दोषी पाए गए है. लेकिन पहलू खान की मौत हो चुकी है. पहलू की हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. जिसमें सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे है.

Intro:Body:बहरोड़-एंकर- बहरोड़ के चर्चित पहलू खान की मॉब लिंचिंग के दौरान दर्ज हुए गौतस्करी के मामले में पुलिस के द्वारा कोर्ट में दर्ज की गई चार्जशीट के बाद अब पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार के दबाव में पुलिस ने बहरोड़ के एसीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में 5 पॉइंट पर दुबारा जांच करने की कोर्ट से अनुमति मांगी है। लेकिन अभी कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नही दिया है। सोमवार को कोर्ट में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई ही सकती है।
पुलिस अब पहलू खान के बेटे गायो को गोतस्करी के लिए नही ले जा रहे थे क्योंकि उनके पास हटवाड़े के रवन्ने थे। वे गायो को हरियाणा नही अलवर जिले के टपूकड़ा में रिश्तेदार के यहाँ बेचने के लिए ले जा रहे थे। गाय दुधारू थी इसलिए गोतस्करी का मामला नही बनता इन तथ्यों सहित 5 तथ्यों पर पुलिस जांच करना चाहती है।
पुलिस अधीक्षक अलवर देशमुख परिश अनिल ने फोन पर बताया कि पहलू के बेटों ने पुलिस द्वारा मामले में कोर्ट में पेश चार्जशीट में दोषी बनाने जाने के बाद जयपुर में डीजीपी के पास प्रार्थना पत्र देकर 5 तथ्यों की दौबारा जाँच करवाने की मांग की गई थी। इसके बाद अलवर पुलिस ने कोर्ट में 5 तथ्यों की दुबारा जांच करने की अनुमति देने के लिए शनिवार को एप्लिकेशन लगाई है। कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई निर्णय नही दिया है। कोर्ट जो भी निर्णय देगा उंसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
पहलू हत्या कांड में आरोपी पक्ष के वकील हुकम चंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट में पुलिस ने एप्लिकेशन लगाई है जिस पर सुनवाई होनी है पुलिस कुछ बिंदुओं पर दोबारा जांच करना चाहती हैं । इस मामले में गोतस्करी के आरोपी पहलू के बेटों ने भी कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
गोरतलब है कि पहलू खान कांड मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने पहलू खान के बेटों को गोतस्करी का आरोपी मानते हुए एसीजेएम कोर्ट बहरोड़ में 24 मई 2019 को चार्जशीट फाइल की थी। 30 पन्नो की चार्जशीट में पहलू खान के बेटे इरसाद ओर आरिफ के साथ ड्राईवर खान मोहम्मद को राजस्थान गोवंश अधिनियम में दोषी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी।
पुलिस ने बहरोड़ थाने में दर्ज एफ आई आर नंबर 253/17 का चालान पेश किया था जिसमे पुलिस ने 4 आरोपियों को धारा 5, 8, 9RB एक्ट मे दोषी माना था। लेकिन पहलू खान की मौत हो गई इसलिए उसका नाम ड्राप कर दिया गया और पुलिस ने पहलू खान के बेटे इरशाद व आरिफ तथा गाडी मालिक खान मोहम्मद को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ कोर्ट मे चार्जशीट पेश की थी।
चार्जशीट में बहरोड़ पुलिस ने आरोपियों के पास जयपुर के पशु हाट मेले के रवन्ने होने के बावजूद राजस्थान के बाहर गायो को ले जाने के लिए ट्रांजिक्ट परमिट नही होने ओर तीन गाय दुधारू नही पाए जाने की वजह से गोतस्कर मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था। चार्जशीट में पहलू खान भी गोतस्करी के दोषी पाए गए है लेकिन पहलू खान की मौत हो चुकी है। पहलू की हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। जिसमे सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे है।
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