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बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना मामले में चार धाराओं में FIR दर्ज - BAGMATI EXPRESS TRAIN ACCIDENT

Bagmati Express train accident, तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस हादसा मामले में चार धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है.

bagmati express train accident
बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 13, 2024, 10:45 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में कुम्मिडीपूंडी के पास कावरापेट्टई में बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के संबंध में 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. बता दें कि11 अक्टूबर बागमती एक्सप्रेस (12578) ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. रेलवे दक्षिण क्षेत्र के सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी ने शनिवार को दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद एनआईए अधिकारियों ने भी जांच की. इस मामले में कोरुकुपेट पुलिस ने स्टेशन मास्टर मुनि प्रसाद बाबू द्वारा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.

साथ ही, दुर्घटना की जांच के लिए 6 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. समिति जल्द ही जांच शुरू करेगी और रेलवे विभाग को एक रिपोर्ट सौंपेगी. बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में, क्या कोई साजिश काम कर रही है? इस पर संदेह है. इसको देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी खोजी कुत्तों की मदद से कल घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की.

दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है कि दुर्घटना भारी ध्वनि के साथ हुई थी और किरण कुमार नामक रेलवे कर्मचारी पहले दुर्घटना स्थल पर गया और दुर्घटना क्षेत्र को देखा और जानकारी दी. इसके बाद कोरुकुपेट पुलिस ने ट्रेन दुर्घटना के संबंध में चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसी क्रम में भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 281 (तेज गति और लापरवाही से संचालन), धारा 125 ए (मानव जीवन को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने के तरीके से संचालन), धारा 125 बी (गंभीर चोट पहुंचाने के तरीके से संचालन), रेलवे अधिनियम 1989 - धारा 154 (ट्रेन यात्रियों के लिए खतरनाक गति से संचालन) की धारा लगाई गई है. साथ ही मामले की जांच चल रही है. इस बीच, कवारीपेट रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना के बाद दोपहर में दोनों तरफ का यातायात शुरू हो गया, लेकिन ट्रेनें 10 किमी की गति से चल रही हैं. रेलवे प्रशासन ने कहा कि रविवार रात तक लाइनें ठीक कर दी जाएंगी.

ये भी पढ़ें - मैसूर-दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, दो बोगियों में लगी आग, 12 डिब्बे पटरी से उतरे

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में कुम्मिडीपूंडी के पास कावरापेट्टई में बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के संबंध में 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. बता दें कि11 अक्टूबर बागमती एक्सप्रेस (12578) ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. रेलवे दक्षिण क्षेत्र के सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी ने शनिवार को दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद एनआईए अधिकारियों ने भी जांच की. इस मामले में कोरुकुपेट पुलिस ने स्टेशन मास्टर मुनि प्रसाद बाबू द्वारा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.

साथ ही, दुर्घटना की जांच के लिए 6 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. समिति जल्द ही जांच शुरू करेगी और रेलवे विभाग को एक रिपोर्ट सौंपेगी. बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में, क्या कोई साजिश काम कर रही है? इस पर संदेह है. इसको देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी खोजी कुत्तों की मदद से कल घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की.

दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है कि दुर्घटना भारी ध्वनि के साथ हुई थी और किरण कुमार नामक रेलवे कर्मचारी पहले दुर्घटना स्थल पर गया और दुर्घटना क्षेत्र को देखा और जानकारी दी. इसके बाद कोरुकुपेट पुलिस ने ट्रेन दुर्घटना के संबंध में चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसी क्रम में भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 281 (तेज गति और लापरवाही से संचालन), धारा 125 ए (मानव जीवन को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने के तरीके से संचालन), धारा 125 बी (गंभीर चोट पहुंचाने के तरीके से संचालन), रेलवे अधिनियम 1989 - धारा 154 (ट्रेन यात्रियों के लिए खतरनाक गति से संचालन) की धारा लगाई गई है. साथ ही मामले की जांच चल रही है. इस बीच, कवारीपेट रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना के बाद दोपहर में दोनों तरफ का यातायात शुरू हो गया, लेकिन ट्रेनें 10 किमी की गति से चल रही हैं. रेलवे प्रशासन ने कहा कि रविवार रात तक लाइनें ठीक कर दी जाएंगी.

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