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भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज, जमीन पर अवैध कब्जा और मारपीट करने का आरोप

जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित ​भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है.

BJP MLA Balmukund Acharya
भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 9, 2023, 4:23 PM IST

Updated : Dec 9, 2023, 5:53 PM IST

जयपुर. राजधानी के करधनी थाने में हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित सूरजमल रैगर ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए करधनी थाने में बालमुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित ने जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास और मारपीट करने का आरोप लगाया है. शिकायत पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तो पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय की दखल के बाद करधनी थाने में 4 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत को सौंपी गई है. वहीं इस पूरे मामले पर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा है कि यह जमीन हमारी है, जिस पर पड़ोसी अवैध कब्जा करना चाह रहा है. बालमुकंद आचार्य ने कहा कि अब मामला दर्ज हो ही गया है तो सब साफ हो जाएगा.

एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत के मुताबिक पीड़ित सूरजमल रायगढ़ ने कोर्ट से इस जगह से के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि स्वामी बालमुकुंद आचार्य उर्फ संजय शर्मा और पुरुषोत्तम शर्मा अन्य लोगों के साथ परिवादी के खेत पर आए थे. पीड़ित के साथ मारपीट की गई. पीड़ित ने जातिसूचक शब्द बोलने का भी आरोप लगाया है. पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की. आरोपियों की ओर से धमकी भी दी गई कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. आरोपियों की ओर से पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई.

पढ़ें: विधायक बनते ही बालमुकुंद आचार्य ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- जिन पुजारियों की हत्या हुई उनकी केस फाइल करेंगे रिओपन

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों और उनके साथियों की ओर से मारपीट की गई, तो आसपास के लोगों ने बीचबचाव किया. पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. थाने में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए. इसके बाद पीड़ित न्यायालय की शरण में पहुंचा. कोर्ट से इस्तगासे के जरिए 4 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने धारा 323, 341 और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

जयपुर. राजधानी के करधनी थाने में हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित सूरजमल रैगर ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए करधनी थाने में बालमुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित ने जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास और मारपीट करने का आरोप लगाया है. शिकायत पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तो पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय की दखल के बाद करधनी थाने में 4 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत को सौंपी गई है. वहीं इस पूरे मामले पर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा है कि यह जमीन हमारी है, जिस पर पड़ोसी अवैध कब्जा करना चाह रहा है. बालमुकंद आचार्य ने कहा कि अब मामला दर्ज हो ही गया है तो सब साफ हो जाएगा.

एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत के मुताबिक पीड़ित सूरजमल रायगढ़ ने कोर्ट से इस जगह से के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि स्वामी बालमुकुंद आचार्य उर्फ संजय शर्मा और पुरुषोत्तम शर्मा अन्य लोगों के साथ परिवादी के खेत पर आए थे. पीड़ित के साथ मारपीट की गई. पीड़ित ने जातिसूचक शब्द बोलने का भी आरोप लगाया है. पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की. आरोपियों की ओर से धमकी भी दी गई कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. आरोपियों की ओर से पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई.

पढ़ें: विधायक बनते ही बालमुकुंद आचार्य ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- जिन पुजारियों की हत्या हुई उनकी केस फाइल करेंगे रिओपन

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों और उनके साथियों की ओर से मारपीट की गई, तो आसपास के लोगों ने बीचबचाव किया. पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. थाने में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए. इसके बाद पीड़ित न्यायालय की शरण में पहुंचा. कोर्ट से इस्तगासे के जरिए 4 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने धारा 323, 341 और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

Last Updated : Dec 9, 2023, 5:53 PM IST
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