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Cabinet Meeting: प्रदेश में जल्द आएगा राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, कैबिनेट में हुए ये भी निर्णय

सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य बिलों का अनुमोदन किया गया.

Bills approved in Cabinet Meeting, bill for protection of advocates approved
प्रदेश में जल्द आएगा राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, कैबिनेट में हुए ये भी निर्णय
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Published : Mar 1, 2023, 11:22 PM IST

जयपुर. पिछले 10 दिन से हड़ताल कर रहे वकीलों की मांग पर अब गहलोत सरकार जल्द ही निर्णय करने जा रही है. प्रदेश में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून जल्द लागू होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी फिनटेक इंस्टिट्यूट विधेयक का भी अनुमोदन हुआ. साथ ही बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया.

एक्ट पर चर्चा: कैबिनेट मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सचिवालय में कैबिनेट में हुए निर्णय पर चर्चा करते हुए बताया कि राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो वकीलों की हड़ताल चल रही है, उसको लेकर भी गंभीरता से चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सुझाव लिए हैं. सरकार इसको लेकर सकारात्मक है. जल्द ही राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून लाया जाएगा. खाचरियावास ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर करके गंभीर है. वकील समुदाय को भी किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं हो, इसलिए जल्दी कानून आएगा.

पढ़ें: Rajasthan Assembly Session: सीएम गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर

राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन: मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है. अब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. यहां फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा. यह राजस्थान में स्टार्टअप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन: मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से जलधारी/सफाईकर्ता/गड़रिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम ‘पशु परिचारक’ (एनिमल अटेंडेंट) हो सकेगा. साथ ही, इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास के स्थान पर 10वीं पास होगी. इसके साथ मंत्रिमण्डल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी.

पढ़ें: कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों का होगा अनुमोदन, ओबीसी आरक्षण मसले पर भी हो सकता है फैसला

भर्ती एवं सेवा की अन्य भर्ती नियम, 2001 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन: इस निर्णय से विभाग में पर्यटक अधिकारी एवं सहायक पर्यटक अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र सीधी भर्ती की जा सकेगी. मंत्रिमण्डल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा. बैठक में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. अब विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इसके पारित होने पर जयपुर जिला मुख्यालय पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेन्स एंड सोशल साइन्सेज सम्बंधी हायर लर्निंग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा.

राजस्थान राज्य वन नीति-2022 को स्वीकृति: इस निर्णय से राज्य में वन के सुव्यवस्थित विकास, प्रबन्धन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे. मंत्रिमण्डल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेन के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है.

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति का अनुमोदन: मंत्रिमण्डल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है. बैठक में मंत्रिमण्डल ने नगर पालिका सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हरताओं के लिए कार्रवाई करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगर पालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा. अब विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

पढ़ें: Advocate Protest in Jaipur: प्रोटेक्शन कानून की मांग को लेकर वकीलों ने निकाला जुलूस

भू-आंवटन नीति, 2015 में हुआ संशोधन, शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र: इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक की ओर से जन्म स्थान पर ही संबंधित निकाय में निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी. मंत्रिमण्डल ने जेके सीमेंट लिमिटेड को ग्राम-पारेवर, जिला-जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 210 हैक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया है. इस परियोजना में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा.

इन बिलों का भी किया गया अनुमोदन:

  1. बैठक में राजस्थान कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल 2023 का अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया.
  2. राजस्थान कारागार विधेयक-2022 के प्रारूप का हुआ अनुमोदन.
  3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब जोधपुर में स्थापित होगा. इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
  4. ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र और मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी.
  5. जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन.
  6. संरक्षण भवन संहिता व राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम-2020 का अनुमोदन.

जयपुर. पिछले 10 दिन से हड़ताल कर रहे वकीलों की मांग पर अब गहलोत सरकार जल्द ही निर्णय करने जा रही है. प्रदेश में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून जल्द लागू होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी फिनटेक इंस्टिट्यूट विधेयक का भी अनुमोदन हुआ. साथ ही बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया.

एक्ट पर चर्चा: कैबिनेट मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सचिवालय में कैबिनेट में हुए निर्णय पर चर्चा करते हुए बताया कि राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो वकीलों की हड़ताल चल रही है, उसको लेकर भी गंभीरता से चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सुझाव लिए हैं. सरकार इसको लेकर सकारात्मक है. जल्द ही राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून लाया जाएगा. खाचरियावास ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर करके गंभीर है. वकील समुदाय को भी किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं हो, इसलिए जल्दी कानून आएगा.

पढ़ें: Rajasthan Assembly Session: सीएम गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर

राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन: मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है. अब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. यहां फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा. यह राजस्थान में स्टार्टअप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन: मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से जलधारी/सफाईकर्ता/गड़रिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम ‘पशु परिचारक’ (एनिमल अटेंडेंट) हो सकेगा. साथ ही, इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास के स्थान पर 10वीं पास होगी. इसके साथ मंत्रिमण्डल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी.

पढ़ें: कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों का होगा अनुमोदन, ओबीसी आरक्षण मसले पर भी हो सकता है फैसला

भर्ती एवं सेवा की अन्य भर्ती नियम, 2001 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन: इस निर्णय से विभाग में पर्यटक अधिकारी एवं सहायक पर्यटक अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र सीधी भर्ती की जा सकेगी. मंत्रिमण्डल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा. बैठक में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. अब विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इसके पारित होने पर जयपुर जिला मुख्यालय पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेन्स एंड सोशल साइन्सेज सम्बंधी हायर लर्निंग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा.

राजस्थान राज्य वन नीति-2022 को स्वीकृति: इस निर्णय से राज्य में वन के सुव्यवस्थित विकास, प्रबन्धन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे. मंत्रिमण्डल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेन के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है.

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति का अनुमोदन: मंत्रिमण्डल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है. बैठक में मंत्रिमण्डल ने नगर पालिका सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हरताओं के लिए कार्रवाई करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगर पालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा. अब विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

पढ़ें: Advocate Protest in Jaipur: प्रोटेक्शन कानून की मांग को लेकर वकीलों ने निकाला जुलूस

भू-आंवटन नीति, 2015 में हुआ संशोधन, शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र: इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक की ओर से जन्म स्थान पर ही संबंधित निकाय में निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी. मंत्रिमण्डल ने जेके सीमेंट लिमिटेड को ग्राम-पारेवर, जिला-जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 210 हैक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया है. इस परियोजना में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा.

इन बिलों का भी किया गया अनुमोदन:

  1. बैठक में राजस्थान कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल 2023 का अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया.
  2. राजस्थान कारागार विधेयक-2022 के प्रारूप का हुआ अनुमोदन.
  3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब जोधपुर में स्थापित होगा. इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
  4. ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र और मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी.
  5. जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन.
  6. संरक्षण भवन संहिता व राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम-2020 का अनुमोदन.
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