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अब नहीं बिकेंगे चाइनीज और खतरनाक पदार्थों से बने मांझे

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Published : Jan 10, 2020, 11:14 PM IST

जयपुर में प्रतिबंधित चाइनीज और खतरनाक पदार्थों से बने मांझे की उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर जोगाराम ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है. शहर में पुलिस वृत्त क्षेत्रवार जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उपखंड मजिस्ट्रेट इस पर नजर रखेंगे.

Ban on manz made, चाइनीज और खतरनाक पदार्थों से बने मांझे पर रोक
चाइनीज एवं खतरनाक पदार्थों से बने मांझे पर रोक

जयपुर. जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे, प्लास्टिक, सिंथेटिक धागों, लोहे और ग्लास पाउडर जैसे जहरीले पदार्थों से बने मांझे की खरीद-फरोख्त और उपयोग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर जोगाराम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शनिवार को पंचायत एवं ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए.

चाइनीज एवं खतरनाक पदार्थों से बने मांझे पर रोक

साथी ही कुछ दिनों तक प्रार्थना सभा में स्कूली विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए. साथ ही कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी लोगों को सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं करने के लिए भी जागरूक करे. शहर के पतंग व्यवसायियों को भी प्रतिबंधित मांझे की बिक्री नहीं करने, इसकी बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम (0141-2204475) और पुलिस कंट्रोल रूम (0141-2388435) को सूचना देने के निर्देश भी दिए.

पढ़ेंः Reality Check: सख्ती का असर, चाइनीज मांझे का नया ठिकाना पुलिस थाना!

इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
जोगाराम ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के विभिन्न पुलिस वृत्तों में चाइनीज मांझे पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है. बस्सी में तहसीलदार बस्सी, आदर्श नगर में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम, गांधीनगर में तहसीलदार जयपुर, मालवीय नगर में सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम, सांगानेर में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय, चाकसू में तहसीलदार चाकसू, मानसरोवर में उप पंजीयक अष्टम, अशोक नगर में सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितिग, सोडाला में उप पंजीयक प्रथम, वैशाली नगर में उप पंजीयक द्वितीय, जयपुर सदर में उप पंजीयक चतुर्थ को लगाया गया है.

इसी तरह से झोटवाड़ा में उप पंजीयक तृतीय, चोमू में तहसीलदार चोमू, शास्त्री नगर में उप पंजीयक पंचम, कोतवाली में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर, माणक चौक में सहायक कलेक्टर आमेर, रामगंज में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण और पुलिस वृत्त आमेर में तहसीलदार आमेर को इस कार्य के लिए लगाया गया है.
जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे और क्षेत्र में पुलिस थाना के अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और बेचान पर नजर रखेंगे.

पढ़ेंः जयपुर में 'मौत की डोर' पर पूर्णतः प्रतिबंध, हेल्पलाइन नंबर जारी

जेवीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर शहर वृत्त में 132/220 केवी ई एचवी की लाइने खुले में है. इन लाइनों के तारों के बीच में किसी धातु से बने या चाइनीज मांझे से छू जाने से लाइन में ट्रिपिंग आ जाती है. मकर सक्रांति पर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायतें कॉल सेंटर के नंबर 2203000 और टोल फ्री न. 1800-180-6507 पर दर्ज कराई जा सकती है.

जयपुर. जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे, प्लास्टिक, सिंथेटिक धागों, लोहे और ग्लास पाउडर जैसे जहरीले पदार्थों से बने मांझे की खरीद-फरोख्त और उपयोग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर जोगाराम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शनिवार को पंचायत एवं ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए.

चाइनीज एवं खतरनाक पदार्थों से बने मांझे पर रोक

साथी ही कुछ दिनों तक प्रार्थना सभा में स्कूली विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए. साथ ही कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी लोगों को सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं करने के लिए भी जागरूक करे. शहर के पतंग व्यवसायियों को भी प्रतिबंधित मांझे की बिक्री नहीं करने, इसकी बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम (0141-2204475) और पुलिस कंट्रोल रूम (0141-2388435) को सूचना देने के निर्देश भी दिए.

पढ़ेंः Reality Check: सख्ती का असर, चाइनीज मांझे का नया ठिकाना पुलिस थाना!

इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
जोगाराम ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के विभिन्न पुलिस वृत्तों में चाइनीज मांझे पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है. बस्सी में तहसीलदार बस्सी, आदर्श नगर में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम, गांधीनगर में तहसीलदार जयपुर, मालवीय नगर में सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम, सांगानेर में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय, चाकसू में तहसीलदार चाकसू, मानसरोवर में उप पंजीयक अष्टम, अशोक नगर में सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितिग, सोडाला में उप पंजीयक प्रथम, वैशाली नगर में उप पंजीयक द्वितीय, जयपुर सदर में उप पंजीयक चतुर्थ को लगाया गया है.

इसी तरह से झोटवाड़ा में उप पंजीयक तृतीय, चोमू में तहसीलदार चोमू, शास्त्री नगर में उप पंजीयक पंचम, कोतवाली में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर, माणक चौक में सहायक कलेक्टर आमेर, रामगंज में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण और पुलिस वृत्त आमेर में तहसीलदार आमेर को इस कार्य के लिए लगाया गया है.
जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे और क्षेत्र में पुलिस थाना के अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और बेचान पर नजर रखेंगे.

पढ़ेंः जयपुर में 'मौत की डोर' पर पूर्णतः प्रतिबंध, हेल्पलाइन नंबर जारी

जेवीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर शहर वृत्त में 132/220 केवी ई एचवी की लाइने खुले में है. इन लाइनों के तारों के बीच में किसी धातु से बने या चाइनीज मांझे से छू जाने से लाइन में ट्रिपिंग आ जाती है. मकर सक्रांति पर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायतें कॉल सेंटर के नंबर 2203000 और टोल फ्री न. 1800-180-6507 पर दर्ज कराई जा सकती है.

Intro:जयपुर। जयपुर जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और प्लास्टिक, सिंथेटिक धागों, लोहे, ग्लास पाउडर जैसे जहरीले पदार्थों से बने मांझे की खरीद-फरोख्त और उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर जोगाराम ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। जयपुर शहर में पुलिस वृत्त क्षेत्रवार जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उपखंड मजिस्ट्रेट इस पर नजर रखेंगे।
जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को पुलिस, शिक्षा विभाग जेवीवीएनएल के अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम निर्देश दिए।


Body:कलेक्टर जोगाराम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शनिवार को पंचायत एवं ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए। साथी ही कुछ दिनों तक प्रार्थना सभा में स्कूली विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक पतंगबाजी नहीं करने के लिए भी जागरूक करने को कलेक्टर ने कहा है। शहर के पतंग व्यवसायियो को भी प्रतिबंधित मांझे की बिक्री नहीं करने, इसकी बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम (0141-2204475) और पुलिस कंट्रोल रूम (0141-2388435) को सूचना देने के निर्देश भी दिए।

इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय-
जोगाराम ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के विभिन्न पुलिस वृत्तों में चाइनीज मांझे पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बस्सी में तहसीलदार बस्सी, आदर्श नगर में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम, गांधीनगर में तहसीलदार जयपुर, मालवीय नगर में सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम, सांगानेर में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय, चाकसू में तहसीलदार चाकसू, मानसरोवर में उप पंजीयक अष्टम, अशोक नगर में सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितिग, सोडाला में उप पंजीयक प्रथम, वैशाली नगर में उप पंजीयक द्वितीय, जयपुर सदर में उप पंजीयक चतुर्थ को लगाया गया है। इसी तरह से झोटवाड़ा में उप पंजीयक तृतीय, चोमू में तहसीलदार चोमू, शास्त्री नगर में उप पंजीयक पंचम, कोतवाली में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर, माणक चौक में सहायक कलेक्टर आमेर, रामगंज में उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण और पुलिस वृत्त आमेर में तहसीलदार आमेर को इस कार्य के लिए लगाया गया है।
जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे और क्षेत्र में पुलिस थाना के अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और बेचान पर नज़र रखेंगे।
जेवीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर शहर वृत्त में 132/220 केवी ई एचवी की लाइने खुले में है। इन लाइनों के तारों के बीच में किसी धातु से बने या चाइनीज मांझे से छू जाने से लाइन में ट्रिपिंग आ जाती है। मकर सक्रांति पर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायतें कॉल सेंटर के नंबर 2203000 और टोल फ्री न. 1800-180-6507 पर दर्ज कराई जा सकती है।


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