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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

अलवर की डीजे कोर्ट नंबर 4 ने महिला की (sentenced husband to life imprisonment ) हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

sentenced husband to life imprisonment,  case of wife murder
पति को आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Apr 19, 2023, 4:16 PM IST

अलवर. जिले में डीजे कोर्ट नंबर 4 ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला की हत्या अप्रैल 2021 में हुई थी. इस मामले में परिजनों ने पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था.

सरकारी वकील नरेश कुमार ने बताया कि अलवर के डीजे 4 के जिला न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल 2021 को मृतका हरिता गुर्जर के पीहर पक्ष के लोगों ने आरोपी अनिल गुर्जर निवासी मांलेरा नारायणपुर के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया था.

पढ़ेंः बेटे की हत्या मामले में 7 साल बाद सौतेला पिता दोषी करार, आजीवन कारावास के साथ 5 लाख का अर्थदंड

इस मामले में अनुसंधान में बयानों के बाद न्यायालय संख्या 4 के न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने अनिल गुर्जर को अपनी पत्नी हरिता गुर्जर की हत्या के मामले का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील ने बताया कि महज दो साल में मामले में सजा सुनाई गई है. सरकारी वकील ने कहा कि मृतका के गले व शरीर पर चोट के निशान थे. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके इस मामले में चार्ज पेश की थी. उसके बाद न्यायालय में बहस शुरू हुई. इसमें बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से गवाह व दस्तावेज पेश किए गए.

अलवर. जिले में डीजे कोर्ट नंबर 4 ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला की हत्या अप्रैल 2021 में हुई थी. इस मामले में परिजनों ने पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था.

सरकारी वकील नरेश कुमार ने बताया कि अलवर के डीजे 4 के जिला न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल 2021 को मृतका हरिता गुर्जर के पीहर पक्ष के लोगों ने आरोपी अनिल गुर्जर निवासी मांलेरा नारायणपुर के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया था.

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इस मामले में अनुसंधान में बयानों के बाद न्यायालय संख्या 4 के न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने अनिल गुर्जर को अपनी पत्नी हरिता गुर्जर की हत्या के मामले का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील ने बताया कि महज दो साल में मामले में सजा सुनाई गई है. सरकारी वकील ने कहा कि मृतका के गले व शरीर पर चोट के निशान थे. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके इस मामले में चार्ज पेश की थी. उसके बाद न्यायालय में बहस शुरू हुई. इसमें बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से गवाह व दस्तावेज पेश किए गए.

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