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खान घूसकांड मामलाः ED ने चारों आरोपियों को भेजा जेल, पूर्व आईएएस सिंघवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़े केस के चारों आरोपियों को 17 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उनकी ओर से पेश जमानत याचिकाओं की सुनवाई 20 फरवरी को तय की है.

money laundering case jaipur, खान आवंटन मनी लॉड्रिंग केस जयपुर
मनी लॉड्रिंग के आरोपियों को भेजा जेल
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Published : Feb 19, 2020, 5:17 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में खान आवंटन घूस कांड मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़े केस के चार आरोपियों पंकज गहलोत, श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेन्द्र सिंह और पुष्करराज आमेटा ने समर्पण किया. अदालत ने चारों आरोपियों को 17 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उनकी ओर से पेश जमानत अर्जियों की सुनवाई 20 फरवरी को तय की है. वहीं अदालत ने मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी, तमन्ना बेगम, राशिद शेख और संजय सेठी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.

सुनवाई के दौरान चारों आरोपी अदालत के आदेश पर पेश हुए. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने अदालत को बताया की मामले में एसीबी केस में अदालत चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर चुकी है, लेकिन मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी अदालत में वांछित हैं. ऐसे में इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए. वहीं आरोपियों की ओर से जमानत अर्जियां पेश कर जमानत पर रिहा करने की गुहार की गई. इस पर अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उनकी ओर से पेश जमानत अर्जी पर 20 फरवरी को सुनवाई तय की है, गौरतलब है कि खान आवंटन को ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में दर्ज मामले के बाद 30 नवंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

पढ़ें- अवैध बजरी खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार से 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने गत वर्ष 21 जनवरी को मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. अदालत ने गत 17 फरवरी को एसीबी मामले में चारों आरोपियों को हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जमानत पर रिहा करते हुए ईडी मामले में 19 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा था.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में खान आवंटन घूस कांड मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़े केस के चार आरोपियों पंकज गहलोत, श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेन्द्र सिंह और पुष्करराज आमेटा ने समर्पण किया. अदालत ने चारों आरोपियों को 17 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उनकी ओर से पेश जमानत अर्जियों की सुनवाई 20 फरवरी को तय की है. वहीं अदालत ने मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी, तमन्ना बेगम, राशिद शेख और संजय सेठी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.

सुनवाई के दौरान चारों आरोपी अदालत के आदेश पर पेश हुए. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने अदालत को बताया की मामले में एसीबी केस में अदालत चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर चुकी है, लेकिन मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी अदालत में वांछित हैं. ऐसे में इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए. वहीं आरोपियों की ओर से जमानत अर्जियां पेश कर जमानत पर रिहा करने की गुहार की गई. इस पर अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उनकी ओर से पेश जमानत अर्जी पर 20 फरवरी को सुनवाई तय की है, गौरतलब है कि खान आवंटन को ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में दर्ज मामले के बाद 30 नवंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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ईडी मामलों की विशेष अदालत ने गत वर्ष 21 जनवरी को मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. अदालत ने गत 17 फरवरी को एसीबी मामले में चारों आरोपियों को हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जमानत पर रिहा करते हुए ईडी मामले में 19 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा था.

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