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नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को 3 साल की सजा, ₹50 हजार जुर्माना

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को अश्लील फोटो दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त मोनू कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है.  साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

molestation accused punished, छेड़छाड़ के अभियुक्त को सजा
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Published : Aug 17, 2019, 8:16 PM IST

जयपुर. विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि फागी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता के पिता 25 जून 2018 को काम के सिलसिले में शहर आए हुए थे. जिस दौरान पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त पीड़िता के घर आकर बैठ गया और जब पीड़िता की मां बकरियां चराने चली गई तो अभियुक्त ने पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा.

molestation accused punished, छेड़छाड़ के अभियुक्त को सजा
जिला न्यायालय

पढ़ें- रेल हादसा : रेवाड़ी-फुलेरा के बीच 10 ट्रेनें रद्द, 7 के मार्ग बदले

जिसका विरोध करने पर अभियुक्त ने पीडिता को मुंह से काट लिया. जिसके बाद घटना को लेकर पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं इसी तरह पॉक्सो अदालत क्रम-2 ने मुहाना थाना इलाके से नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आरोपी के पिता जालिम भोपा को अपहरण का सहयोगी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है. जबकि आरोपी पुत्र के खिलाफ बाल न्यायालय में मामला लंबित है.

जयपुर. विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि फागी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता के पिता 25 जून 2018 को काम के सिलसिले में शहर आए हुए थे. जिस दौरान पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त पीड़िता के घर आकर बैठ गया और जब पीड़िता की मां बकरियां चराने चली गई तो अभियुक्त ने पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा.

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जिला न्यायालय

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जिसका विरोध करने पर अभियुक्त ने पीडिता को मुंह से काट लिया. जिसके बाद घटना को लेकर पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं इसी तरह पॉक्सो अदालत क्रम-2 ने मुहाना थाना इलाके से नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आरोपी के पिता जालिम भोपा को अपहरण का सहयोगी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है. जबकि आरोपी पुत्र के खिलाफ बाल न्यायालय में मामला लंबित है.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को अश्लील फोटो दिखाकर उसके साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त मोनू कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि फागी थाना इलाके में रहने वाली पीडिता के पिता 25 जून 2018 को काम के सिलसिले में शहर आए हुए थे। इतने में पडौस में रहने वाला अभियुक्त वहां आकर बैठ गया। जब पीडिता की मां बकरियां चराने चली गई तो अभियुक्त ने पीडिता को मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसका विरोध करने पर अभियुक्त ने पीडिता को मूंह से काट भी दिया। घटना को लेकर पीडिता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। इसी तरह पॉक्सो अदालत क्रम-2 ने मुहाना थाना इलाके से नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आरोपी के पिता जालिम भोपा को अपहरण का सहयोगी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पुत्र के खिलाफ बाल न्यायालय में मामला लंबित है। Conclusion:null
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