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उत्पाद शुल्क चोरी के मामले में कोर्ट ने इस कंपनी के MD को 3 साल के लिए भेजा जेल - कंपनी

आर्थिक अपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने मेसर्स गौरीका जेम्स एंड ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्याम तुलसीराम बिहानी को तीन साल के जेल सजा सुनाई है. ये फैसला उत्पाद शुल्क चोरी के एक मामले में दोशी पाए जाने पर सुनाया गया है.

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Published : Mar 20, 2019, 10:19 AM IST


जयपुर. उत्पाद शुल्क चोरी के एक मामले में आर्थिक अपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर मेसर्स गौरीका जेम्स एंड ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्याम तुलसीराम बिहानी को तीन साल के जेल सजा सुनाई है. 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि बूंदी स्थित अभियुक्त की फर्म 100 फीसदी निर्यातमुखी है. फर्म ने दिसंबर 2012 से नवंबर 2013 तक कारपोरेशन बैंक से 73 करोड़ 49 लाख 58 हजार 611 रुपये कीमत का 267 किलोग्राम सोना खरीदा था. इसके आभूषण बनाकर विदेश में निर्यात करने थे.


अभियुक्त ने इसका निर्यात करने के बजाय सोने के सिक्के और चेन बनाकर स्थानीय बाजार में बेच दिए. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने 11 करोड़ 21 लाख 54 हजार रुपये के उत्पाद शुल्क की चोरी की है.


जयपुर. उत्पाद शुल्क चोरी के एक मामले में आर्थिक अपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर मेसर्स गौरीका जेम्स एंड ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्याम तुलसीराम बिहानी को तीन साल के जेल सजा सुनाई है. 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि बूंदी स्थित अभियुक्त की फर्म 100 फीसदी निर्यातमुखी है. फर्म ने दिसंबर 2012 से नवंबर 2013 तक कारपोरेशन बैंक से 73 करोड़ 49 लाख 58 हजार 611 रुपये कीमत का 267 किलोग्राम सोना खरीदा था. इसके आभूषण बनाकर विदेश में निर्यात करने थे.


अभियुक्त ने इसका निर्यात करने के बजाय सोने के सिक्के और चेन बनाकर स्थानीय बाजार में बेच दिए. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने 11 करोड़ 21 लाख 54 हजार रुपये के उत्पाद शुल्क की चोरी की है.

Intro:जयपुर। आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने उत्पाद शुल्क चोरी के अभियुक्त श्याम तुलसीराम बिहानी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत में मेसर्स गौरीका जेम्स एंड ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी इस अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि बूंदी स्थित अभियुक्त की फर्म सौ फ़ीसदी निर्यातमुखी है। फर्म ने दिसंबर 2012 से नवंबर 2013 तक कारपोरेशन बैंक से 73 करोड़ 49 लाख 58 हजार 611 रुपए कीमत का 267 किलोग्राम सोना खरीदा था। जिसके आभूषण बनाकर विदेश में निर्यात करने थे। अभियुक्त ने इसका निर्यात करने के बजाय सोने के सिक्के व चैन बनाकर स्थानीय बाजार में बेच दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने 11 करोड़ 21 लाख 54 हजार रुपए के उत्पाद शुल्क की चोरी की है।


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