जयपुर. उत्पाद शुल्क चोरी के एक मामले में आर्थिक अपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर मेसर्स गौरीका जेम्स एंड ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्याम तुलसीराम बिहानी को तीन साल के जेल सजा सुनाई है. 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि बूंदी स्थित अभियुक्त की फर्म 100 फीसदी निर्यातमुखी है. फर्म ने दिसंबर 2012 से नवंबर 2013 तक कारपोरेशन बैंक से 73 करोड़ 49 लाख 58 हजार 611 रुपये कीमत का 267 किलोग्राम सोना खरीदा था. इसके आभूषण बनाकर विदेश में निर्यात करने थे.
अभियुक्त ने इसका निर्यात करने के बजाय सोने के सिक्के और चेन बनाकर स्थानीय बाजार में बेच दिए. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने 11 करोड़ 21 लाख 54 हजार रुपये के उत्पाद शुल्क की चोरी की है.