हनुमानगढ़. गुरुवार को जिला मुख्यालय पर एनडीपीएस कोर्ट ने चार अफीम तस्करों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन पर दो- दो लाख का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि हनुमानगढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केसी विश्नोई के निर्देशन में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन ने 9 सितम्बर 2013 को इन चारों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिरनावाली बस स्टैंड के पास नाकाबंदी लगाकर एक ट्रक नंबर आरजे 27 जी 8070 को रुकवाया. जिसमें ड्राइवर सुरेश चंद्र और कंडक्टर बाबूलाल से पूछा तो उन्होंने इधर-उधर की बात की. जिससे पुलिस को शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली. जिसके बाद उसमें सफेद प्लास्टिक के 2 कट्टों में अलग-अलग अफीम मिली. जिसको तोला तो वह अफीम 1 क्विंटल 58 किलो हुई.
जिसके बाद मौके पर ही सुरेश चंद्र और बाबूलाल को गिरफ्तार किया. साथ ही ट्रक के पीछे स्विफ्ट कार में आ रहे मांगीलाल को भी गिरफ्तार कर लिया. वहीं कार में ही मौजूद प्रकाश चंद्र मौके से फरार हो गया. जिसके बाद अनुसंधान के दौरान पुलिस ने प्रकाश चंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया. चारों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18, 25, 29 में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने माननीय न्यायालय में सभी के विरुद्ध चालान पेश किया.
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वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि माननीय न्यायालय में सुनवाई के पश्चात चारों मुलजीमान को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं जुर्माना जमा नहीं करवाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भूगतने के आदेश दिए. विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने कहा कि यह कार्यवाही बीकानेर रेंज की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी. माननीय न्यायालय की ओर से सुनाई गई सजा हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में सहायक होगी. साथ ही समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा होगी और अपराधियों में डर पैदा होगा.