हनुमानगढ़: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा - gang rape accused sentenced 20 years
हनुमानगढ़ में एससी-एसटी कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तो उनको 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
हनुमानगढ़. घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तो उनको 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
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परिवादी पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले वकील प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि जंक्शन थाना क्षेत्र में नूरजहां और खुदा बख्श ने 17 मई 2018 की रात को घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस सम्बन्ध में पीड़िता के पिता ने 19 मई 2018 को महिला पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 458, 376डी, 323, 34 और 3(2) एससीएसटी के तहत मामला दर्ज करवाया था.
पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) कोर्ट में चालान पेश किया. परिवादी पक्ष के वकील ने बताया कि उनकी तरफ से 13 गवाह और पुख्ता सबूत पेश किए गए थे. राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दुलीचन्द चांवरिया ने की. ट्रायल के बाद एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 376d में दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.