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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 5 माह में फैसला, आरोपी को आखिरी सांस तक कारावास की सजा

पांच माह पहले 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को डूंगरपुर पोस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तक और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 5 माह में फैसला, आरोपी को आखिरी सांस तक कारावास की सजा
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Published : May 16, 2019, 6:02 PM IST

डूंगरपुर. पांच माह पहले 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने पांच माह पूर्व एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में आरोपी कमलेश पाटीदार निवासी धावड़ी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) की सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 5 माह में फैसला, आरोपी को आखिरी सांस तक कारावास की सजा

इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को राजस्थान राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है. गौरतलब हैं कि 12 दिसम्बर 2018 को सदर थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद माता-पिता के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गई थी.

वापस लौटते समय आरोपी बाइक लेकर मिला और घर छोड़ने का कहकर नाबालिग को बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपी नाबालिग को गांव के चौराहे पर फेंककर भाग गया था.

डूंगरपुर. पांच माह पहले 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने पांच माह पूर्व एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में आरोपी कमलेश पाटीदार निवासी धावड़ी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) की सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 5 माह में फैसला, आरोपी को आखिरी सांस तक कारावास की सजा

इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को राजस्थान राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है. गौरतलब हैं कि 12 दिसम्बर 2018 को सदर थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद माता-पिता के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गई थी.

वापस लौटते समय आरोपी बाइक लेकर मिला और घर छोड़ने का कहकर नाबालिग को बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपी नाबालिग को गांव के चौराहे पर फेंककर भाग गया था.

Intro:डूंगरपुर। पांच माह पहले एक सातवी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास ओर 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


Body:लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में आरोपी कमलेश पुत्र मोहनलाल उर्फ मोगजी पाटीदार निवासी धावड़ी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने मामले में पीड़िता को राजस्थान राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा भी की है।
गौरतलब हैं कि 12 दिसम्बर 2018 को सदर थाना क्षेत्र में एक 7वी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद माता-पिता के साथ जंगल मे लकड़ियां बीनने के लिए गई थी वापस लौटते समय आरोपी मोटरसाइकिल लेकर मिला और घर छोड़ने का कहकर नाबालिग को बाइक पर बैठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी नाबालिग को गांव के चौराहे पर फेंककर भाग गया था।

बाईट- भारतभूषण पंड्या, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।



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