डूंगरपुर. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए डेढ़ साल पहले एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनके ऊपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
स्पेशल कोर्ट के सरकारी वकील ने बताया कि 24 दिसंबर 2020 को नाबालिग पीड़िता ने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. दर्ज करवाई रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि वह 23 अक्टूबर 2020 को गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पर गई थी. लौटते समय वह आटा लेकर पैदल घर आ रही थी. इस बीच रास्ते में नाले के पास मिथुन (21), विक्रम (20) उसे जबरन पकड़कर नाले से कुछ दूर ले गए. दोनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक मौके से भाग गए.
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नाबालिग पीड़िता ने घर जाकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया. इसके बाद इस घटना को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. इस मामले पर पुलिस ने जांच पूरी करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी करते हुए दोनो आरोपी मिथुन और विक्रम को दोषी करार दिया है. बता दें कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक आरोपियों पर 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकार दिलाने की अनुशंसा (2 rapist has sentenced 20 years in Jail in Dungarpur) की है.