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डूंगरपुर में पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह, परिजनों को किया पाबंद

डूंगरपुर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नाबालिग दुल्हन का विवाह रुकवाया गया. वहीं परिजनों को भी पाबंद किया गया है.

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पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह
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Published : Apr 9, 2021, 5:57 PM IST

डूंगरपुर. बाल विवाह रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नाबालिग दुल्हन का विवाह रुकवाया गया. वहीं परिजनों को भी पाबंद किया गया है.

पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्रशासन की ओर से 'बाल विवाह को कहें न' अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर टास्क फ़ोर्स और हृदय संस्थान की टीम ने राजपुर गांव में 24 अप्रैल को होने वाले बाल विवाह को रुकवाते हुए परिजनों को पाबंद किया. हृदय संस्थान के सचिव नीता सोमपुरा ने बताया, हेल्प लाइन पर राजपुर गांव में 24 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिली थी. इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अमित सहलोत के निर्देश पर जिला टास्क फ़ोर्स, हृदय संस्थान और सदर थाने की टीम राजपुर गांव पहुंची. जहां पर टीम ने लड़की के दस्तावेजों की जांच की तो लड़की की उम्र 16 साल निकली.

यह भी पढ़ें: अजमेर में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से चलाया जाएगा जागरूक अभियान

दुल्हन के नाबालिग निकलने पर टीम ने उसके परिजनों को बाल विवाह नहीं करवाने के लिए समझाइश की और लड़की के बालिग होने पर ही विवाह के लिए पाबन्द किया गया. मौके पर पंहुची टीम ने आसपास के लोगों को भी बाल विवाह के परिणामों के बारे में बताते हुए इस पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होने पर ही उनकी शादी करवानी चाहिए.

डूंगरपुर. बाल विवाह रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नाबालिग दुल्हन का विवाह रुकवाया गया. वहीं परिजनों को भी पाबंद किया गया है.

पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्रशासन की ओर से 'बाल विवाह को कहें न' अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर टास्क फ़ोर्स और हृदय संस्थान की टीम ने राजपुर गांव में 24 अप्रैल को होने वाले बाल विवाह को रुकवाते हुए परिजनों को पाबंद किया. हृदय संस्थान के सचिव नीता सोमपुरा ने बताया, हेल्प लाइन पर राजपुर गांव में 24 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिली थी. इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अमित सहलोत के निर्देश पर जिला टास्क फ़ोर्स, हृदय संस्थान और सदर थाने की टीम राजपुर गांव पहुंची. जहां पर टीम ने लड़की के दस्तावेजों की जांच की तो लड़की की उम्र 16 साल निकली.

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दुल्हन के नाबालिग निकलने पर टीम ने उसके परिजनों को बाल विवाह नहीं करवाने के लिए समझाइश की और लड़की के बालिग होने पर ही विवाह के लिए पाबन्द किया गया. मौके पर पंहुची टीम ने आसपास के लोगों को भी बाल विवाह के परिणामों के बारे में बताते हुए इस पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होने पर ही उनकी शादी करवानी चाहिए.

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