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डूंगरपुरः नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन और सहयोगी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - Misdemeanor cases

दो साल पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम देखने आई एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने दोषी नाबालिग को आजीवन कारावास और सहयोगी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 6, 2019, 8:44 PM IST

डूंगरपुर. दो साल पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम देखने आई एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है.

नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

बता दें कि विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने मामले सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने मामले में दोषी नाबालिग को बालिग होने तक बाल संप्रेषण ग्रह में रखने के आदेश दिए है.

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इसके अलावा मामले में कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 15 अगस्त 2017 को 13 साल की नाबालिग स्कूली छात्रा लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम को देखने के लिए आई थी.

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इसके बाद वापस घर लौट रही थी कि आरोपी नाबालिग और उसका सहयोगी मोटरसाइकिल लेकर आए और उसका अपहरण कर भगा ले गए. जहां नाबालिग छात्रा को एक फार्म हाउस पर ले गए, जहां नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. दो साल पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम देखने आई एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है.

नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

बता दें कि विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने मामले सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने मामले में दोषी नाबालिग को बालिग होने तक बाल संप्रेषण ग्रह में रखने के आदेश दिए है.

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इसके अलावा मामले में कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 15 अगस्त 2017 को 13 साल की नाबालिग स्कूली छात्रा लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम को देखने के लिए आई थी.

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इसके बाद वापस घर लौट रही थी कि आरोपी नाबालिग और उसका सहयोगी मोटरसाइकिल लेकर आए और उसका अपहरण कर भगा ले गए. जहां नाबालिग छात्रा को एक फार्म हाउस पर ले गए, जहां नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। दो साल पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम देखने आई एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने दोषी नाबालिग को आजीवन कारावास और सहयोगी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


Body:विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने मामले सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग स्कूली छात्रा (उम्र 13 वर्ष) का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले दोषी नाबालिग को बालिग होने तक बाल संप्रेषण ग्रह में रखने के आदेश दिए है।
इसके अलावा मामले में कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की डामोर मीणा निवासी खापरडा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दे कि 15 अगस्त 2017 को 13 साल की नाबालिग स्कूली छात्रा डूंगरपुर लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम को देखने के लिए आई थी। इसके बाद वापस घर लौट रही थी कि आरोपी नाबालिग और उसका सहयोगी मोटरसाइकिल लेकर आये और उसका अपहरण कर भगा ले गए। नाबालिग छात्रा को एक फार्म हाउस पर ले गए, जहां नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

बाईट- योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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