डूंगरपुर. दो साल पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम देखने आई एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है.
बता दें कि विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने मामले सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने मामले में दोषी नाबालिग को बालिग होने तक बाल संप्रेषण ग्रह में रखने के आदेश दिए है.
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इसके अलावा मामले में कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 15 अगस्त 2017 को 13 साल की नाबालिग स्कूली छात्रा लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम को देखने के लिए आई थी.
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इसके बाद वापस घर लौट रही थी कि आरोपी नाबालिग और उसका सहयोगी मोटरसाइकिल लेकर आए और उसका अपहरण कर भगा ले गए. जहां नाबालिग छात्रा को एक फार्म हाउस पर ले गए, जहां नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.