ETV Bharat / state

डूंगरपुर: आखातीज पर अबूझ सावों को लेकर प्रशासन की नजर, एक लाख तक जुर्माना

डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है. जिसके मद्देनजर जिले में सभी आयोजन बंद है. राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं. कोरोना प्रटोकॉल का पावना करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिया है.

Dungarpur Collector
डूंगरपुर कलेक्टर
author img

By

Published : May 13, 2021, 10:59 PM IST

डूंगरपुर. जिले में आखातीज पर अबूझ सावों के मुहुर्त के मद्देनज़र विवाह आयोजनों की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है. इसके लिए सभी अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने विवाह आयोजनों को लेकर मुस्तैदी दिखाते हुए झौंथरी, करावाडा, धंबोला, सीमलवाड़ा आदि क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने समस्त ब्लॉक एंव ग्राम स्तरीय अधिकारियों को आखातीज को देखते हुए अधिक मुस्तैद रहने एवं गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाने हेतु पाबंद किया. इस दौरान उन्होंने वेब पोटर्ल पर दर्ज विवाह आयोजन के संबंध में भी जानकारी ली.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओेला ने बताया कि आखातीज पर होने वाले सावों की संभावनाओं को देखते हुए सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानाधिकारियों को विवाह आयोजन नहीं होने, गाइड लाइन की पूर्ण पालना करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है.

पढ़ें- डूंगरपुर: तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, चालक फरार

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना में राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी. विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी.

विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी. शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी. गाइडलाइन के अनुसार मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे. विवाह स्थल मालिको, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी.

किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कोरोना दूसरी लहर के घातक प्रभाव को देखते हुए आमजन से अपील की है कि वे सरकार की गाइडलाइन की पूर्ण पालना कर प्रशासन का सहयोग प्रदान करें तथा स्वयं और अपनों को कोरोना से सुरक्षित रखें. इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा, एसएचओ, तहसीलदार, बीडीओ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

डूंगरपुर. जिले में आखातीज पर अबूझ सावों के मुहुर्त के मद्देनज़र विवाह आयोजनों की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है. इसके लिए सभी अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने विवाह आयोजनों को लेकर मुस्तैदी दिखाते हुए झौंथरी, करावाडा, धंबोला, सीमलवाड़ा आदि क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने समस्त ब्लॉक एंव ग्राम स्तरीय अधिकारियों को आखातीज को देखते हुए अधिक मुस्तैद रहने एवं गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाने हेतु पाबंद किया. इस दौरान उन्होंने वेब पोटर्ल पर दर्ज विवाह आयोजन के संबंध में भी जानकारी ली.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओेला ने बताया कि आखातीज पर होने वाले सावों की संभावनाओं को देखते हुए सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानाधिकारियों को विवाह आयोजन नहीं होने, गाइड लाइन की पूर्ण पालना करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है.

पढ़ें- डूंगरपुर: तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, चालक फरार

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना में राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी. विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी.

विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी. शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी. गाइडलाइन के अनुसार मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे. विवाह स्थल मालिको, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी.

किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कोरोना दूसरी लहर के घातक प्रभाव को देखते हुए आमजन से अपील की है कि वे सरकार की गाइडलाइन की पूर्ण पालना कर प्रशासन का सहयोग प्रदान करें तथा स्वयं और अपनों को कोरोना से सुरक्षित रखें. इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा, एसएचओ, तहसीलदार, बीडीओ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.