डूंगरपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता और पीड़ित प्रतिकर के प्रार्थना पत्रों पर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश डूंगरपुर भंवरलाल बुगालिया द्वारा की गई. बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सहलोत ने बताया कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के कुल 10 प्रार्थना पत्र समिति के समक्ष रखे गए, जिनमें से 8 प्रार्थना पत्रों में कुल 21 लाख रुपए अंतिम प्रतिकर के रूप में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत स्वीकृत किए गए.
इस बैठक में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, एसपी सुधीर जोशी, एमएसीटी कोर्ट न्यायाधीश गोपाल बिजोरीवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सहलोत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि गजराना, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेन्द्र पटेल, राजकीय अधिवक्ता कौशिक पण्ड्या उपस्थिति मौजूद रहे. प्राधिकरण के सचिव द्वारा बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर प्रार्थी, जो स्वयं के लिए अधिवक्ता की मोटी रकम का भार नहीं उठा सकते हैं, ऐसे परिवादियों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है.
यह भी पढ़ें- उदयपुर: NH- 8 पर खड़े ट्रक की कंटेनर से भिड़ंत, चालक और खलासी जिंदा जले
प्रार्थना पत्र में पूर्व में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा चुकी थी. ऐसे कुल 9 प्रार्थना पत्रों में कुल 51 हजार 750 रुपए की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति द्वारा स्वीकृत की गई है. इस अवसर पर अण्डर ट्रायल रिव्यू समिति की मीटिंग का आयोजन भी किया गया. बैठक में ऐसे विचाराधीन बंदियों की जिनके द्वारा कारित अपराधों में प्राविधिक सजा की आधी सजा से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, उनको प्रतिभूति सहित अथवा रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर छोडे़ जाने के लिए विचार विमर्श किया गया.