डूंगरपुर. लैंगिग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, मामला 17 जून 2019 को साबला थाना क्षेत्र का है, जिसमें 19 जून 2019 को पीड़िता की मां ने साबला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. उसकी नाबालिग बेटी में सिलाई सीखने जाती थी, लेकिन उसकी बेटी 17 जून को सिलाई सीखने नही गई और रास्ते में ही पचलासा छोटा निवासी शिवम नाई उसका अपहरण कर उसे जोधपुर ले गया.
रिपोर्ट में बताया है कि शिवम ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को दस्तयाब करते हुए आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी शिवम नाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक की सजा सुनाई है.
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वहीं दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.