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डूंगरपुर: राशन गबन मामले में एक साल बाद डीलर के खिलाफ केस दर्ज

डूंगरपुर में राशन गबन मामले में राशन डीलर के खिलाफ एक साल बाद मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अब पुलिस जांच शुरू कर दी है. राशन डीलर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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राशन गबन मामले में एक साल बाद डीलर के खिलाफ केस दर्ज
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Published : Apr 20, 2021, 4:42 PM IST

डूंगरपुर. कोरोन काल में सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन जिले के कुछ राशन डीलर गरीबों के राशन पर ही डाका डाल रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में अब एक साल बाद केस दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

राशन गबन मामले में एक साल बाद डीलर के खिलाफ केस दर्ज

जिले के मेंदला राशन वितरण केंद्र से 35 हजार 617 क्विंटल गेंहू और 217 किलो चीनी के गबन का मामला सामने आया है. रसद महकमा पिछले एक साल से आरोपी डीलर रामेश्वर पाटीदार से गबन किए गए राशन को वापस करने की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब डीलर बाज नहीं आया तो आखिर रसद विभाग ने धम्बोला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

यह भी पढ़ें- प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

दरसल यह घोटाला पिछले साल मार्च 2020 का है. जब मेंदला राशन डीलर का लाइसेंस अनियमितता के कारण सस्पेंड कर दिया गया था और उसकी वैकल्पिक जिम्मेदारी सिथल लैम्प्स के मैनेजर रामेश्वर पाटीदार को दी गई थी. रामेश्वर ने उस दौरान ग्राहकों को बाटने के बजाए 35 हजार 617 क्विंटल गेंहू और 217 किलो चीनी को गायब कर दिया. रसद विभाग ने रामेश्वर को समझाया कि गबन किए गए राशन की भरपाई कर दे, लेकिन रामेश्वर अनसुनी करता रहा. ऐसे में अब रसद इंस्पेक्टर भवराराम ने मामले में धम्बोला में केस दर्ज करवाया है. वहीं रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर. कोरोन काल में सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन जिले के कुछ राशन डीलर गरीबों के राशन पर ही डाका डाल रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में अब एक साल बाद केस दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

राशन गबन मामले में एक साल बाद डीलर के खिलाफ केस दर्ज

जिले के मेंदला राशन वितरण केंद्र से 35 हजार 617 क्विंटल गेंहू और 217 किलो चीनी के गबन का मामला सामने आया है. रसद महकमा पिछले एक साल से आरोपी डीलर रामेश्वर पाटीदार से गबन किए गए राशन को वापस करने की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब डीलर बाज नहीं आया तो आखिर रसद विभाग ने धम्बोला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

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दरसल यह घोटाला पिछले साल मार्च 2020 का है. जब मेंदला राशन डीलर का लाइसेंस अनियमितता के कारण सस्पेंड कर दिया गया था और उसकी वैकल्पिक जिम्मेदारी सिथल लैम्प्स के मैनेजर रामेश्वर पाटीदार को दी गई थी. रामेश्वर ने उस दौरान ग्राहकों को बाटने के बजाए 35 हजार 617 क्विंटल गेंहू और 217 किलो चीनी को गायब कर दिया. रसद विभाग ने रामेश्वर को समझाया कि गबन किए गए राशन की भरपाई कर दे, लेकिन रामेश्वर अनसुनी करता रहा. ऐसे में अब रसद इंस्पेक्टर भवराराम ने मामले में धम्बोला में केस दर्ज करवाया है. वहीं रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

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