डूंगरपुर. जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने डूंगरपुर जिला आबकारी अधिकारी के साथ मिलकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नई आबकारी नीति को लेकर मीडिया को ब्रीफ किया. इस दौरान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया की राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है, जिसके तहत सरकारी शराब की दुकानों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके है.
उन्होंने बताया की आबकारी विभाग की ओर से 22 फ़रवरी तक शराब की दुकानों को लेकर आज से निशुल्क रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं. वहीं 23 फ़रवरी से 27 फ़रवरी तक पांच चरणों में डूंगरपुर जिले की 50 शराब की दुकानों के लिए ई-ऑक्शन होगा. उन्होंने बताया की ई-ऑक्शन में तीन केटेगरी रखी गई है, जिसमें 50 लाख रुपए तक रिजर्व प्राइज वाली दुकानों के लिए 40 हजार रुपए आवेदन शुल्क व 50 हजार रुपए अमानत राशि रखी गई है.
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इसी तरह 50 लाख से 2 करोड़ तक की रिजर्व प्राइज वाली दुकानों के लिए 50 हजार रुपए आवेदन शुल्क व एक लाख रुपए अमानत राशि रखी गई है. वहीं 2 करोड़ रुपए से अधिक रिजर्व प्राइज वाली दुकानों के लिए 60 हजार रुपए आवेदन शुल्क व 2 लाख रुपए अमानत राशी रखी गई है. वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि शराब की दुकानों के ई-ऑक्शन में एक व्यक्ति जिले में अधिकतम दो दुकान और प्रदेश में अधिकतम पांच दुकानें ही ले सकता है.