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डूंगरपुर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा..नवंबर 2020 में दिया था वारदात को अंजाम

पीड़िता अपने गाँव में खेतों में बकरियां चरा रही थी. इस दौरान दिलीप वहां आया और चाक़ू दिखाकर उसका अपहरण करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया.

डूंगरपुर नाबालिग अपहरण दुष्कर्म मामला पॉक्सो कोर्ट
डूंगरपुर नाबालिग अपहरण दुष्कर्म मामला पॉक्सो कोर्ट
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Published : Oct 6, 2021, 6:06 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की पीड़िता के पिता ने एसपी को परिवाद दिया था. इस पर दोवड़ा थाना पुलिस ने 6 नवम्बर 2019 को मामला दर्ज किया था. इसमें बताया गया कि पीड़िता अपने गाँव में खेतों में बकरियां चरा रही थी. इस दौरान दिलीप वहां आया और चाक़ू दिखाकर उसका अपहरण करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पढ़ें- चूरू में विवाहिता से गैंगरेप : चार नामजद के खिलाफ मामला दर्ज..देवर को भी पति मानने का ससुराल पक्ष ने बनाया दबाव

मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी दिलीप को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं एक लाख 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की पीड़िता के पिता ने एसपी को परिवाद दिया था. इस पर दोवड़ा थाना पुलिस ने 6 नवम्बर 2019 को मामला दर्ज किया था. इसमें बताया गया कि पीड़िता अपने गाँव में खेतों में बकरियां चरा रही थी. इस दौरान दिलीप वहां आया और चाक़ू दिखाकर उसका अपहरण करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी दिलीप को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं एक लाख 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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