डूंगरपुर. विशिष्ट पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लॉक अभियोजन योगेश जोशी ने बताया कि डेढ़ साल पहले सागवाड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित की नाबालिग बेटी घर का समान खरीदने बाज़ार गई थी जो घर पर वापस नहीं लौटी थी. परिजनों ने बेटी की खोजना शुरू किया जिसके बाद पता चला की जसपुर निवासी लालाजी उर्फ लाला उसे जीप में बैठाकर अपहरण कर ले गया है. लाला ने माण्डव पावर हाउस के पीछे जंगल में ले जाकर पीड़ित नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.
रिपोर्ट ने बताया गया था कि दो दिन तक पीड़िता नबालिग आरोपी के कब्जे में थी. मौका पाकर पीड़ित नाबालिग रात को वहां से भाग निकली और अपने घर पंहुची. इसके बाद नाबालिग ने अपने घर जाकर परिजनों को आपबीती सुनाई. मामले में 10 मार्च 2019 को सागवाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया गया था.
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पुलिस तफ्तीश के बाद आरोपी लाला के खिलाफ चालान पेश किया था. मंगलवार को विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लाला को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.