बाड़ी (धौलपुर). राजस्थान पुलिस के एडीजीपी विजिलेंस गोविंद गुप्ता गुरुवार को पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच मुठभेड़ में 14 वर्षीय किशोर की मौत के मामले की जांच करने धौलपुर पहुंचे. एडीजीपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया.
बता दें कि एडीजीपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डीआईजी भरतपुर रेंज लक्ष्मण गौड़, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और अन्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली. जिसके बाद एडीजीपी पुलिस जाब्ते के साथ बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच हुई मुठभेड़ की घटनास्थल के लिए रवाना हो गए.
वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान पुलिस के एडीजीपी गोविंद गुप्ता ने कहा कि पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. जिले में लगातार पुलिस और बजरी माफिया आमने-सामने हो रही है. इसे रोकने के लिए मंथन किया जा रहा है.
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वहीं पुलिस और बजरी माफियाओं के बजरी के धंधे में लिप्त होने के सवाल पर कहा कि गुप्ता ने कहा कि आरोप हर तरफ से पुलिस पर लगते हैं. आरोपों में सच्चाई कितनी है, यह बात महत्वपूर्ण और मायने रखती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. पुलिस के बैकफुट के जवाब पर एडीजीपी ने कहा कि पुलिस सक्रिय होकर और सकारात्मक तरीके से काम कर रही है.
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एडीजीपी ने कहा कि फिलहाल, पुलिस और बजरी माफियाओं में जो मुठभेड़ हुई है, उसकी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे, उसी के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.
गुरुवार को बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और बजरी माफियाओं में हुई थी मुठभेड़...
गौरतलब है कि गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव पगुली के जंगलों में पुलिस और बजरी माफिया में मुठभेड़ हो गई थी. इस पुलिस और माफिया के बीच गोलीबारी में गोली लगने से 14 साल के किशोर रोहित की मौत हो गई. वहीं गोली लगने से बाड़ी सदर थाने के कॉन्स्टेबल विवेक भी गोली लगने से जख्मी हो गए. मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था.
वहीं इस मामले में कांग्रेस के बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने डीआईजी भरतपुर रेंज लक्ष्मणगढ़ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी के गोरखधंधे में लिप्त होने के गंभीर आरोप भी लगाए थे. वहीं आईजी ने विधायक के आरोपों को निराधार बेबुनियाद बताकर खारिज किया था.