धौलपुर. जिले की दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया. पुलिस ने नाबालिग के पिता को न्यायालय के समक्ष पेश कर पाबंद करा दिया है. उधर वधू पक्ष भी नाबालिग पाया गया है. ऐसे में बच्ची के परिजनों को भी पुलिस ने पाबंद कराया है.
थाना प्रभारी अभिजीत मीणा ने जानकारी देते हुए बताया जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि दिहोली थाना इलाके में एक नाबालिग लड़के का विवाह कराया जा रहा है. ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और शादी करा रहे परिवार से लड़के के आयु से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे. बच्चे की अंक तालिका और अन्य दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराकर बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम पाई गई. जिसे लेकर मौके पर ही पुलिस प्रशासन ने शादी को रुकवा दिया.
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शादी के अन्य कार्यक्रम जिसमें दावत सहित अन्य रस्मों को भी बंद करवाया गया. थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि वधू पक्ष कौलारी थाना इलाके का रहने वाला है. लड़की की आयु भी 18 वर्ष से कम पाई गई है. ऐसे में लड़की के नाबालिग होने पर पिता और अन्य परिजनों को भी शादी नहीं कराने के लिए पाबंद करा दिया है.
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दोनों पक्षों को पाबंद कराकर संबंधित हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव को निगरानी के लिए तैनात करा दिया है. दोनों पक्षों पर पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है. फिलहाल वर-वधू पक्ष दोनों को पूरी तरह से पाबंद कर शादी करने से रोक दिया है.