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धौलपुर की 52 ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू - आदर्श आचार संहिता लागू

धौलपुर के बाड़ी में 35 और सैंपऊ की 17 ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है. यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जारी किया है.

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आदर्श आचार संहिता लागू
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Published : Sep 8, 2020, 12:10 AM IST

धौलपुर. जिले में ग्राम पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा रहा है. इस सम्बंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा है कि, वार्डपंचों के चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत आम चुनाव के तहत सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना की जानी चाहिए. बता दें कि, बाड़ी की 35 ग्राम पंचायत और सैंपऊ की 17 ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरपंच व बाड़ी के 337 वार्डपंच व सैंपऊ के 171 वार्डपंचों का चुनाव होना है.

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आदर्श आचार संहिता लागू

उन्होंने बताया कि किसी, भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए. जिससे कि किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे. उन्होंने बताया कि, मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए. साथ ही निर्वाचन प्रचार के लिए किसी पूजा-स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाए.

कोविड-19 के कारण एक घंटे अधिक समय तक होगा मतदान…

जिला कलेक्टर ने बताया कि, कोविड-19 देखते हुए आयोग की ओर से मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या को 1,100 के स्थान पर 900 रखा गया है. साथ ही मतदान केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई है. प्राप्त जानकारी में मतदान के समय में एक घंटे की वृद्धि करते हुए मतदान का समय सुबह साढ़े 7 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक रखा गया है. जिससे मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदान कर सकें.

पढ़ें: जयपुर: कोरोना के खौफ तले श्रद्धालुओं ने की गुरुद्वारे में मत्था टेक महामारी से मुक्ति की अरदास

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पंचायत आम चुनाव के तहत चुनाव प्रचार के लिए बस, ट्रक, मिनी बस और मेटाडोर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. चुनाव के दौरान वाहन उपयोग की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करनी होगी.

सरपंच के चुनाव के लिए अधिकतम एक-एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा. पंच के चुनाव के लिए किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. सरपंच के निर्वाचन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी अनुमति देने के लिए सक्षम हैं.

धौलपुर. जिले में ग्राम पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा रहा है. इस सम्बंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा है कि, वार्डपंचों के चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत आम चुनाव के तहत सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना की जानी चाहिए. बता दें कि, बाड़ी की 35 ग्राम पंचायत और सैंपऊ की 17 ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरपंच व बाड़ी के 337 वार्डपंच व सैंपऊ के 171 वार्डपंचों का चुनाव होना है.

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उन्होंने बताया कि किसी, भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए. जिससे कि किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे. उन्होंने बताया कि, मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए. साथ ही निर्वाचन प्रचार के लिए किसी पूजा-स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाए.

कोविड-19 के कारण एक घंटे अधिक समय तक होगा मतदान…

जिला कलेक्टर ने बताया कि, कोविड-19 देखते हुए आयोग की ओर से मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या को 1,100 के स्थान पर 900 रखा गया है. साथ ही मतदान केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई है. प्राप्त जानकारी में मतदान के समय में एक घंटे की वृद्धि करते हुए मतदान का समय सुबह साढ़े 7 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक रखा गया है. जिससे मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदान कर सकें.

पढ़ें: जयपुर: कोरोना के खौफ तले श्रद्धालुओं ने की गुरुद्वारे में मत्था टेक महामारी से मुक्ति की अरदास

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पंचायत आम चुनाव के तहत चुनाव प्रचार के लिए बस, ट्रक, मिनी बस और मेटाडोर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. चुनाव के दौरान वाहन उपयोग की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करनी होगी.

सरपंच के चुनाव के लिए अधिकतम एक-एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा. पंच के चुनाव के लिए किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. सरपंच के निर्वाचन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी अनुमति देने के लिए सक्षम हैं.

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