धौलपुर. जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में साल 2016 में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरपियों को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है. साथ 50-50 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है.
बता दें, दोनों आरोपियों ने राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव धारा पुरा में साल 2016 में खेत पर काम कर रहे पिता को खाना देने जा रही 16 साल की नाबालिग बच्ची को सरसों के खेत में बारी बारी से बालात्कार कर धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी थी. उस समय मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था. लोगों ने राजाखेड़ा शहर में जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर गाड़ियों में आग लगाई थी. लेकिन, चौकाने वाली बात यह रही कि दोनों आरोपी भी प्रदर्शन करने वाली भीड़ में शामिल रहे थे.
वहीं, मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर आरोपी दिनेश और रामहरि को चिन्हित किया था. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म क़बूल कर लिया था. प्रकरण में मंगलवार को पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने दोनों आरोपियों को जीवन की अंतिम सांस तक कारवास की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2016 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नावालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिम दिनेश और रामहरि जीवन पर्यन्त यानी सम्पूर्ण जीवन के लिए करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है.