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Dholpur : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 75000 का अर्थदंड

धौलपुर में जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में (Dholpur Rape case with minor) आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार रुपए का आर्थदंड लगाया है.

Pocso court verdict on dholpur rape case
नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : May 6, 2022, 3:31 PM IST

धौलपुर. जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को मनियां थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के (Dholpur Rape case with minor) मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार का अर्थदंड लगाया है. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 03 अगस्त 2019 का है. नाबालिग के परिजनों ने मनियां पुलिस थाने में 05 अगस्त 2019 को दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. छात्रा 03 अगस्त 2019 की सुबह स्कूल जा रही थी. छात्रा को आरोपी जालेन्द्र ने रास्ते में जबरन रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

मनियां थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित छात्रा के मेडिकल और बयान के आधार पर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने आरोपी (Pocso court verdict on dholpur rape case) जालेन्द्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जालेन्द्र पुत्र मेघ सिंह कुशवाह निवासी सत्तर का पुरा थाना मनियां को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

धौलपुर. जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को मनियां थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के (Dholpur Rape case with minor) मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार का अर्थदंड लगाया है. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 03 अगस्त 2019 का है. नाबालिग के परिजनों ने मनियां पुलिस थाने में 05 अगस्त 2019 को दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. छात्रा 03 अगस्त 2019 की सुबह स्कूल जा रही थी. छात्रा को आरोपी जालेन्द्र ने रास्ते में जबरन रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

मनियां थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित छात्रा के मेडिकल और बयान के आधार पर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने आरोपी (Pocso court verdict on dholpur rape case) जालेन्द्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जालेन्द्र पुत्र मेघ सिंह कुशवाह निवासी सत्तर का पुरा थाना मनियां को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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