धौलपुर. जिले के सैपऊ कस्बे के बाजार में साड़ी सेंटर का एक दुकानदार पुलिस के दबाव को देख भाग गया. लेकिन दुकान में खरीदारी करने आई मां बेटी बंद रह गई. दुकानदार 11 बजे दुकान को बंद कर किसी शादी समारोह में चला गया. इस दौरान कपड़ों की दुकान के अंदर मां बेटी चीखती पुकारती रही. दुकान से मां बेटी की आवाज आने पर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए. लेकिन इसी दौरान इत्तेफाक से पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत का काफिला निरीक्षण करने के लिए निकला.
इस दौरान महिलाओं ने आवाज लगाकर एसपी की गाड़ी को रुकवा लिया. दुकान के अंदर महिलाओं के बंद होने की जानकारी दी गई. पुलिस ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कपड़े की दुकान का ताला तोड़ दिया. जिसमें से मां बेटी को बाहर निकाला गया. लेकिन इस दौरान खबर लगने पर दुकानदार भी पहुंच गया जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश का पालन कराने के लिए पुलिस बल को साथ लेकर निरीक्षण करने के लिए निकला था. सैपऊ कस्बे के मुख्य बाजार से पुलिस की गाड़ियां निकल रही थी. लेकिन मुख्य बाजार में कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को रुकवा लिया और बताया कि कपड़े की दुकान में दो महिलाएं काफी लंबे समय से बचाने की आवाजें लगा रही है.
उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने दुकान के बाहर देखा तो दोनों महिलाएं दुकान के अंदर से चीख-पुकार कर रही थी. दुकान का बाहर से ताला बंद था. जिसके बाद जवानों ने कड़ी मशक्कत कर ताले को तोड़ दिया. जिसमें से एक महिला और एक युवती पसीने से लथपथ अवस्था में निकली.
उन्होंने बताया कि बाजार बंद का समय राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 11 बजे का रखा गया है. दुकानदार पुलिस के दबाव को देख दुकान को बंद कर फरार हो गया था. लेकिन खरीदारी करने आई दोनों महिलाएं दुकान के अंदर बंद रह गई. दोनों महिलाएं मां बेटी हैं. जो दुकान पर कपड़ों की खरीदारी करने आई थी. 3 घंटे तक मां बेटी दुकान के अंदर बंद रह गई.
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उन्होंने बताया कि मौके पर एसडीएम रामकिशोर मीणा सीईओ विजय कुमार को बुलाया गया. इस दौरान दुकानदार भी मौके पर पहुंच गया. जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. महिला मंजू देवी और उसकी पुत्री कृष्णा को घर भेज दिया. एसडीएम और तहसीलदार ने दुकान को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. दुकानदार से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. एसपी ने बताया कि आरोपी दुकानदार बनवारी पुत्र रतिराम के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश अधिनियम का उल्लंघन करने वाले एक्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.