दौसा. कोरोना संक्रमण के बढ़ते पहर को देखते हुए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत शादी समारोह में सिर्फ वो ही लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली हो. दौसा जिले में अब शादी समारोह में शामिल होने के लिए या शादी समारोह आयोजित करने की स्वीकृति पाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन होना जरूरी है.
जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इससे आयोजकों में खलबली मची हुई है, जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपखंड अधिकारियों को एक आदेश जारी किए हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शादी समारोह की स्वीकृति इसी आधार पर दी जाएगी कि शादी में भाग लेने वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का प्रथम टिका लगवा लिया है.
गौरतलब है कि वर्तमान में धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश प्रभावी हैं और 50 लोगों की सीमा में शादी समारोह की स्वीकृति के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को अधिकृत किया है. उसके साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश भी दिए हैं कि शादी में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी है. दौसा जिले में वैक्सीनेशन के हालात काफी दयनीय लग रहे हैं. पिछले 3 माह में पौने दो लाख लोगों को भी कोविड टीका नहीं लगा है. जिसके चलते कोविड वैक्सीनेशन को अधिक रफ्तार देने के लिए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने से इस तरह के आदेश जारी किए हैं.
गौरतलब है कि जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में भी पेंशन पर सख्ती बरती थी. जिला कलेक्टर ने एक माह पूर्व विभिन्न योजनाओं और बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए टीकाकरण कराना अनिवार्य किया था. इसके चलते बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने टीकाकरण करवाया. हालाकि पेंशन रोकने जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई.