ETV Bharat / state

फर्जी अंकतालिका प्रकरण में चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण के निलंबन लिए प्रशासन को लिखा पत्र

फर्जी अंकतालिका से चुनाव लड़ने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण कानूनन, जिला प्रमुख पद से निलंबित हो चुके है. इस संबंध में पंचायती राज अधिनियम का हवाला देकर जिला परिषद प्रशासन ने भी प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा है.

author img

By

Published : May 26, 2019, 8:49 PM IST

हरलाल सहारण के निलंबन के लिए जिला परिषद प्रशासन नें भेजा पत्र

चूरू. फर्जी अंकतालिका से चुनाव लड़ने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण कानूनन, जिला प्रमुख पद से निलंबित हो चुके है. इस संबंध में पंचायती राज अधिनियम का हवाला देकर जिला परिषद प्रशासन ने भी प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा है.

हरलाल सहारण के निलंबन के लिए जिला परिषद प्रशासन नें भेजा पत्र

दरअसल यदि किसी लोक सेवक के निलंबन संबंधी प्रावधान राजस्थान नियम 13 के अंतर्गत 48 घंटे तक जेल व न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर लोक सेवक या कर्मचारी का स्वत ही निलंबित हो जाता है. उक्त अधिनियम के तहत जिला परिषद प्रशासन ने जिला प्रमुख को निलंबित कर दूसरे सदस्यों को चार्ज देने के लिए पंचायत राज विभाग को पत्र लिखा है. लेकिन अवकाश होने के चलते अभी तक वहां से आदेश नहीं मिले हैं.

पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि 6 महीने से कम का समय बचता है तो दूसरे सदस्य को भी चार्ज नहीं दिया जा सकता है. बता दें कि चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को एसपी की स्पेशल टीम ने 19 मई रविवार को जयपुर के जालूपुरा से गिरफ्तार किया था. 22 मई को सीजेएम कोर्ट चूरू में पेश किया था. जहां से कोर्ट ने हरलाल सहारण की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

22 मई की शाम को हरलाल सहारण की जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसी रात चूरू के राजकीय भर्तियां अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया. 22 मई से अब तक हरलाल सहारण का मेडिकल बोर्ड बनाकर उपचार किया जा रहा है. इस पर जिला परिषद ने निलंबन के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है. वहीं संबंधित अधिकारी इस संबंध में मुंह खोलने से हिचकिचाते नजर आ रहे हैं.

चूरू. फर्जी अंकतालिका से चुनाव लड़ने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण कानूनन, जिला प्रमुख पद से निलंबित हो चुके है. इस संबंध में पंचायती राज अधिनियम का हवाला देकर जिला परिषद प्रशासन ने भी प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा है.

हरलाल सहारण के निलंबन के लिए जिला परिषद प्रशासन नें भेजा पत्र

दरअसल यदि किसी लोक सेवक के निलंबन संबंधी प्रावधान राजस्थान नियम 13 के अंतर्गत 48 घंटे तक जेल व न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर लोक सेवक या कर्मचारी का स्वत ही निलंबित हो जाता है. उक्त अधिनियम के तहत जिला परिषद प्रशासन ने जिला प्रमुख को निलंबित कर दूसरे सदस्यों को चार्ज देने के लिए पंचायत राज विभाग को पत्र लिखा है. लेकिन अवकाश होने के चलते अभी तक वहां से आदेश नहीं मिले हैं.

पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि 6 महीने से कम का समय बचता है तो दूसरे सदस्य को भी चार्ज नहीं दिया जा सकता है. बता दें कि चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को एसपी की स्पेशल टीम ने 19 मई रविवार को जयपुर के जालूपुरा से गिरफ्तार किया था. 22 मई को सीजेएम कोर्ट चूरू में पेश किया था. जहां से कोर्ट ने हरलाल सहारण की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

22 मई की शाम को हरलाल सहारण की जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसी रात चूरू के राजकीय भर्तियां अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया. 22 मई से अब तक हरलाल सहारण का मेडिकल बोर्ड बनाकर उपचार किया जा रहा है. इस पर जिला परिषद ने निलंबन के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है. वहीं संबंधित अधिकारी इस संबंध में मुंह खोलने से हिचकिचाते नजर आ रहे हैं.

Intro:चूरू_जिला प्रमुख हरलाल सहारण फर्जी अंकतालिका मामला,कानूनन हरलाल सहारण जिला प्रमुख पद से निलंबित कानून के जानकारों ने बताया राजस्थान नियम 13 के अंतर्गत दिए गए निलंबन प्रावधान, 48 घन्टे तक जेल व न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर स्वतः ही निलंबन।


Body:चूरू फर्जी अंकतालिका से चुनाव लड़ने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण कानूनन,जिला प्रमुख पद से निलंबित हो चुके हैं। इस संबंध में पंचायती राज अधिनियम का हवाला देकर जिला परिषद प्रशासन ने भी प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा है। किसी लोक सेवक के निलंबन संबंधी प्रावधान राजस्थान नियम 13 के अंतर्गत दिए गए हैं। जिसके अनुसार 48 घंटे तक जेल व न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर लोक सेवक या कर्मचारी का स्वत ही निलंबन हो जाता है। उक्त अधिनियम के तहत जिला परिषद प्रशासन ने जिला प्रमुख को निलंबित कर दूसरे सदस्यों को चार्ज देने के लिए पंचायत राज विभाग को पत्र लिखा है। लेकिन अवकाश होने के चलते अभी तक वहां से आदेश नहीं मिले हैं।


Conclusion:पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि 6 महीने से कम का समय बचता है। तो दूसरे सदस्य को भी चार्ज नहीं दिया जा सकता है आपको बता दें कि चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को एसपी की स्पेशल टीम ने 19 मई रविवार को जयपुर के जालूपुरा से गिरफ्तार किया था 22 मई को सीजेएम कोर्ट चूरू में पेश किया था जहां से कोर्ट ने हरलाल सहारण की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। 22 मई की शाम को हरलाल सहारण की जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसी रात चूरू के राजकीय भर्तियां अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया 22 मई से अब तक हरलाल सहारण का मेडिकल बोर्ड बनाकर उपचार किया जा रहा है। इस पर जिला परिषद ने निलंबन के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है।वही संबंधित अधिकारी इस संबंध में मुंह खोलने से हिचकिचाते नजर आ रहे हैं

बाईट_सुरेंद्र जाखड़, परिवादी अधिवक्ता चूरू
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.