चूरू. जिले में दो मई को होने वाली उपचुनाव की मतगणना में भारत निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. यहां मतगणना केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा.
इसके साथ ही मतगणना कक्ष में लाने से पूर्व EVM को भी सैनिटाइज किया जाएगा. इसके अलावा मतगणना स्थल प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी और मतगणना स्थल पर एक अस्थायी क्वारंटाइन कक्ष भी बनाया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने बताया कि मतगणना स्थल पर एक मेडिकल टीम उपस्थित रहेगी.
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उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए मतगणना स्थल को एक मई से 3 मई तक लगातार सैनिटाइज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परिणाम आने के बाद विजयी उम्मीदवार की ओर से जुलूस नहीं निकाला जाएगा और विजयी उम्मीदवार के साथ दो ही व्यक्ति प्रमाण पत्र लेने के दौरान साथ आ सकेंगे.
जिनके पास आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक होगा. एसपी नारायण टोग्स ने बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर 200 प्लस का पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा. मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ ना इसका भी ख्याल रखा जाएगा.