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चूरू और सरदारशहर में 33 दिन बाद हटाया कर्फ्यू, धारा 144 रहेगी लागू - corona virus

कलेक्टर संदेश नायक ने चूरू व सरदारशहर में कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी कर दिया है. इन दोनों ही शहरों में 1 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कर्फ्यू लगाया गया था.

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चूरू व सरदारशहर में कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी
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Published : May 3, 2020, 6:27 PM IST

Updated : May 3, 2020, 7:14 PM IST

चूरू. सरदारशहर व चूरू में 33 दिन बाद कर्फ्यू हटा दिया गया है. इन दोनों ही शहरों में एक अप्रैल को कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कर्फ्यू लगाया गया था. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं जो रविवार शाम सात बजे से प्रभावी रहेंगे.

बता दें कि 12 अप्रैल के बाद जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है. पॉजिटिव पाये गये सभी मरीज स्वस्थ हो गये हैं. चूरू जिले को अब ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, इसलिए कर्फ्यू हटाया गया है. हालांकि अभी मई तक धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन इसमें कई तरह की छूट दी गयी है.

इन चीजों का रखना होगा ध्यान

1. सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
2. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. सरकारी कार्मिकों, चिकित्सा कर्मियों को संस्था का पास दिखाने पर छूट रहेगी.
3. दुकानें खोलने पर छूट रहेगी. लेकिन सुबह आठ से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी.
4. विवाह शादी व अंतिम संस्कार में अधिक लोगों के इक्कठे होने पर रोक रहेगी.
5. स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.

पढ़ें- राज्य सरकार प्रवासियों को हवाई जहाज से लाने की डिमांड भी कर सकती है: सांसद राहुल कस्वां

6. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जिम बंद रहेंगे.
7. सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व मनोरंजन व अन्य समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा.
8. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
9. शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा व एक समय मे पांच से अधिक व्यक्ति दुकान के सामने एकत्र नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन बंद रहेगा.
10. बसों में 50 प्रतिशत सीटों पर सवारियों को बैठा सकेंगें.
11. चार पहिया वाहनों में चालक साहित चार व्यक्ति बैठ सकेंगे.

चूरू. सरदारशहर व चूरू में 33 दिन बाद कर्फ्यू हटा दिया गया है. इन दोनों ही शहरों में एक अप्रैल को कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कर्फ्यू लगाया गया था. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं जो रविवार शाम सात बजे से प्रभावी रहेंगे.

बता दें कि 12 अप्रैल के बाद जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है. पॉजिटिव पाये गये सभी मरीज स्वस्थ हो गये हैं. चूरू जिले को अब ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, इसलिए कर्फ्यू हटाया गया है. हालांकि अभी मई तक धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन इसमें कई तरह की छूट दी गयी है.

इन चीजों का रखना होगा ध्यान

1. सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
2. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. सरकारी कार्मिकों, चिकित्सा कर्मियों को संस्था का पास दिखाने पर छूट रहेगी.
3. दुकानें खोलने पर छूट रहेगी. लेकिन सुबह आठ से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी.
4. विवाह शादी व अंतिम संस्कार में अधिक लोगों के इक्कठे होने पर रोक रहेगी.
5. स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.

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6. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जिम बंद रहेंगे.
7. सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व मनोरंजन व अन्य समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा.
8. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
9. शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा व एक समय मे पांच से अधिक व्यक्ति दुकान के सामने एकत्र नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन बंद रहेगा.
10. बसों में 50 प्रतिशत सीटों पर सवारियों को बैठा सकेंगें.
11. चार पहिया वाहनों में चालक साहित चार व्यक्ति बैठ सकेंगे.

Last Updated : May 3, 2020, 7:14 PM IST
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