ETV Bharat / state

चूरूः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

चूरू जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल भार्गव को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही 65 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

Accused of misdemeanor life imprisonment, churu news, चूरू न्यूज
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
author img

By

Published : Dec 6, 2019, 8:41 PM IST

चूरू. जिले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने साल 2018 में नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने सभी सबूतों और पुलिस जांच में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है. बता दें कि साल 2018 में आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल ने नाबालिगा को उसके घर से बहला फुसला के अगवा किया फिर खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने दो दिनों तक नाबालिगा को अपनी हवस का शिकार बनाया जिसके बाद इसी बीच पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया.

पढ़ेंः अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना

उधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इसी दौरान नाबालिगा पुलिस को रतनगढ़ तहसील के एक गांव में एक बस स्टैंड पर मिली. जिसके बाद नाबालिगा के बयान और पुलिस अनुसंधान में आरोपी युवक को दोषी माना.

चूरू. जिले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने साल 2018 में नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने सभी सबूतों और पुलिस जांच में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है. बता दें कि साल 2018 में आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल ने नाबालिगा को उसके घर से बहला फुसला के अगवा किया फिर खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने दो दिनों तक नाबालिगा को अपनी हवस का शिकार बनाया जिसके बाद इसी बीच पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया.

पढ़ेंः अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना

उधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इसी दौरान नाबालिगा पुलिस को रतनगढ़ तहसील के एक गांव में एक बस स्टैंड पर मिली. जिसके बाद नाबालिगा के बयान और पुलिस अनुसंधान में आरोपी युवक को दोषी माना.

Intro:चूरू_दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास.आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल भार्गव ने साल 2018 में नाबालिगा को बनाया था अपनी हवस का शिकार.पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 65 हजार के आर्थिक दंड से किया दंडित।


Body:चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2018 में नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने सभी सबूतों और पुलिस जांच में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है साल 2018 में गांव बड़ाबर निवासी आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल ने नाबालिगा को उसके घर से बहला फुसला के अगवा किया फिर खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने दो दिनों तक नाबालिगा को अपनी हवस का शिकार बनाया जिसके बाद इसी बीच पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया।


Conclusion:मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इसी दौरान नाबालिगा पुलिस को रतनगढ़ तहसील के एक गांव में एक बस स्टैंड पर मिली जिसके बाद नाबालिगा के बयान और पुलिस अनुसंधान में आरोपी युवक को दोषी माना

बाईट_वरुण सैनी, विशिष्ठ लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट चूरू
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.