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चूरूः 13 साल पुराने NDPS मामले में कोर्ट का फैसला..90 वर्षीय बुजुर्ग सहित दो जनों को कारावास

चूरू की जिला एवं सेशन कोर्ट ने 13 साल पुराने एनडीपीएस (NDPS) के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 90 वर्षीय बुजुर्ग सहित दो जनों को 2-2 साल की सजा सुनाई है.

Churu District Court, Churu news
90 वर्षीय बुजुर्ग सहित दो जनों को कारावास
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Published : Sep 18, 2021, 6:55 PM IST

Updated : Sep 18, 2021, 7:09 PM IST

चूरू. जिला एवं सेशन कोर्ट ने करीब 13 साल पुराने NDPS के एक मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए 90 वर्षीय बुजुर्ग सहित दो जनों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 2-2 साल का कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि साल 2008 में तत्कालीन सरदारशहर थानाधिकारी सुरेश चंद जांगिड़ ने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी. इसमें सवाई बड़ी निवासी रामचन्द्र और सवाई छोटी निवासी 90 वर्षीय मंगलचंद पुरोहित को एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस के चालान पेश करने के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई की.

चूरू में दो जनों को 2 साल की जेल

यह भी पढ़ें. अजमेरः पत्नी की गला घोंटकर हत्या, पति गिरफ्तार

इस दौरान दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि अफीम की वाणिज्यक मात्रा कम होने से दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

चूरू. जिला एवं सेशन कोर्ट ने करीब 13 साल पुराने NDPS के एक मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए 90 वर्षीय बुजुर्ग सहित दो जनों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 2-2 साल का कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि साल 2008 में तत्कालीन सरदारशहर थानाधिकारी सुरेश चंद जांगिड़ ने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी. इसमें सवाई बड़ी निवासी रामचन्द्र और सवाई छोटी निवासी 90 वर्षीय मंगलचंद पुरोहित को एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस के चालान पेश करने के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई की.

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इस दौरान दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि अफीम की वाणिज्यक मात्रा कम होने से दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

Last Updated : Sep 18, 2021, 7:09 PM IST
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