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चूरूः दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, दो लाख जुर्माना

चूरू में  पोक्सो कोर्ट ने गांव घंटेल के बहुचर्चित दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अरोपी को आजीवन कारावास के साथ दो लाख जुर्माना भी लगाया है.

आरोपी को आजीवन कारावास,life imprisonment to accused
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Published : Nov 22, 2019, 9:19 PM IST

चूरू. घंटेल गांव के बहुचर्चित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसके तहत पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जय सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया.

दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बता दें, कि 23 जनवरी 2012 को गांव घंटेल के आरोपी जयसिंह ने 32 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया 3 दिन बाद महिला को घर में अकेला पाकर आरोपी फिर से जबरन उसके घर में घुस गया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया महिला के विरोध करने पर आरोपी दुष्कर्म करने में असफल हो गया. जिसके हाद गुस्साएं आरोपी जयसिंह ने महिला पर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया, परिजनों को गंभीर हालत में महिला कमरे में जली हुई मिली, जिसे उपचार के लिए जयपुर के एस एम एस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 30 जनवरी को पीड़िता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

पढे़ं: शिवसेना, NCP-कांग्रेस कर सकते हैं महाराष्ट्र में सरकार बनाने का ऐलान

चूरू की सदर थाना पुलिस को दिए गए मृत्यु कालीन कथन और एफएसएल जांच में बलात्कार की पुष्टि के साथ ही 16 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि धारा 450 में दस साल का कारावास और 20 हजार का जुर्माना, धारा 376 - 302 में आजीवन कारावास और दो लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है.

चूरू. घंटेल गांव के बहुचर्चित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसके तहत पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जय सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया.

दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बता दें, कि 23 जनवरी 2012 को गांव घंटेल के आरोपी जयसिंह ने 32 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया 3 दिन बाद महिला को घर में अकेला पाकर आरोपी फिर से जबरन उसके घर में घुस गया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया महिला के विरोध करने पर आरोपी दुष्कर्म करने में असफल हो गया. जिसके हाद गुस्साएं आरोपी जयसिंह ने महिला पर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया, परिजनों को गंभीर हालत में महिला कमरे में जली हुई मिली, जिसे उपचार के लिए जयपुर के एस एम एस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 30 जनवरी को पीड़िता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

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चूरू की सदर थाना पुलिस को दिए गए मृत्यु कालीन कथन और एफएसएल जांच में बलात्कार की पुष्टि के साथ ही 16 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि धारा 450 में दस साल का कारावास और 20 हजार का जुर्माना, धारा 376 - 302 में आजीवन कारावास और दो लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है.

Intro:चूरू_ पोक्सो कोर्ट ने गांव घंटेल के बहुचर्चित दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जय सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास जिसकी अवधि 40 साल से कम नहीं होगी की सजा से दंडित किया है।


Body:23 जनवरी 2012 को गांव घंटेल के आरोपी जयसिंह ने 32 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया 3 दिन बाद महिला को घर में अकेला पाकर आरोपी फिर से जबरन उसके घर में घुस गया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया महिला के विरोध करने पर आरोपी दुष्कर्म करने में असफल हो गया गुस्साए आरोपी जयसिंह ने महिला पर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया, परिजनों को गंभीर हालत में महिला कमरे में जली हुई मिली, जिसे उपचार के लिए जयपुर के एस एम एस अस्पताल ले जाया गया लेकिन 30 जनवरी को पीड़िता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।




Conclusion:चूरू की सदर थाना पुलिस को दिए गए मृत्यु कालीन कथन और एफएसएल जांच में बलात्कार की पुष्टि के साथ ही 16 गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म व हत्या का दोषी मानते हुए 40 साल के कारावास और दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि धारा 450 में दस साल का कारावास तथा 20 हजार के जुर्माने और धारा 376 व 302 में आजीवन कारावास जो 40 साल से कम नहीं होगा तथा दो लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है

बाईट_वरुण सैनी, विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट
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