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चूरू में धोखाधड़ी के मामले में पार्षद को पुलिस ने किया गिरफ्तार

चूरू में फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के आरोपी पार्षद को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वार्ड नंबर 19 के पार्षद मोहमद अली के खिलाफ एक अक्टूबर 2018 में कोतवाली थाना चूरू में धारा 420 धोखाधड़ी,67,68, 71,और 120 बी की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था.

धोखाधड़ी के आरोप में पार्षद को किया गिरफ्तार
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Published : Jul 19, 2019, 7:34 AM IST

चूरू. राजस्थान के चूरू में फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के आरोप में वार्ड नंबर 19 के पार्षद मोहम्मद अली को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को गिराफ्तार कर लिया.कोतवाली थानाधिकारी नरेश गेरा ने बताया कि वार्ड नंबर 19 निवासी इमरान ने एक अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज करवाया था.

धोखाधड़ी के आरोप में पार्षद को किया गिरफ्तार

वहीं रिपोर्ट में बताया गया था कि पार्षद मोहम्मद अली ने फर्जी वारिस प्रमाण पत्र बनाकर मकान को अपने और रिश्तेदारों के नाम करा लिया था, लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया मामले पर स्टे होने से गिरफ्तारी नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को स्टे हटा दिया.

जिसकी कॉपी 17 जुलाई को मिली 18 जुलाई को आज गुरुवार को पार्षद मोहम्मद अली को घर से जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया है.वहीं गिराफ्तार पार्षद को न्यालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया. गिराफ्तार पार्षद के अलावा इस मामले में शौकत अली,बलकेश, मो रफीक,आमीन उर्फ पापा, लियाकत सिकरिया ,सम्मद व्यापारी, यूनुस उर्फ उन्ना भी आरोपी है.

थानाधिकारी ने बताया कि मामले में कुल पांच आरोपी प्रमाणित किए गए,आमीन शौकत,बलकेश,पार्षद के साले के लड़के रफीक इन सबकी गिरफ्तारी बाकी है.इस मामले में पार्षद मो. अली खुद गवाह है और साले के बेटे रफीक के नाम से जमीन खरीदवाकर कब्जा किया गया था.

चूरू. राजस्थान के चूरू में फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के आरोप में वार्ड नंबर 19 के पार्षद मोहम्मद अली को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को गिराफ्तार कर लिया.कोतवाली थानाधिकारी नरेश गेरा ने बताया कि वार्ड नंबर 19 निवासी इमरान ने एक अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज करवाया था.

धोखाधड़ी के आरोप में पार्षद को किया गिरफ्तार

वहीं रिपोर्ट में बताया गया था कि पार्षद मोहम्मद अली ने फर्जी वारिस प्रमाण पत्र बनाकर मकान को अपने और रिश्तेदारों के नाम करा लिया था, लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया मामले पर स्टे होने से गिरफ्तारी नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को स्टे हटा दिया.

जिसकी कॉपी 17 जुलाई को मिली 18 जुलाई को आज गुरुवार को पार्षद मोहम्मद अली को घर से जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया है.वहीं गिराफ्तार पार्षद को न्यालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया. गिराफ्तार पार्षद के अलावा इस मामले में शौकत अली,बलकेश, मो रफीक,आमीन उर्फ पापा, लियाकत सिकरिया ,सम्मद व्यापारी, यूनुस उर्फ उन्ना भी आरोपी है.

थानाधिकारी ने बताया कि मामले में कुल पांच आरोपी प्रमाणित किए गए,आमीन शौकत,बलकेश,पार्षद के साले के लड़के रफीक इन सबकी गिरफ्तारी बाकी है.इस मामले में पार्षद मो. अली खुद गवाह है और साले के बेटे रफीक के नाम से जमीन खरीदवाकर कब्जा किया गया था.

Intro:चूरू_फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के आरोपी पार्षद को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार,वार्ड नंबर 19 के पार्षद मोहमद अली के खिलाफ एक अक्टूबर 2018 में कोतवाली थाना चूरू में धारा 420 धोखाधड़ी,67,68, 71,और 120 बी की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।


Body:चूरू फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के आरोप में वार्ड नंबर 19 के पार्षद मोहम्मद अली को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को गिराफ्तार कर लिया है.कोतवाली थानाधिकारी नरेश गेरा ने बताया कि वार्ड नंबर 19 निवासी इमरान ने एक अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज करवाया था रिपोर्ट में बताया गया था कि पार्षद मोहम्मद अली ने फर्जी वारिस प्रमाण पत्र बनाकर मकान को अपने व रिश्तेदारों के नाम करा लिया था। लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया मामले पर स्टे होने से गिरफ्तारी नही ही सकी हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को स्टे हटा दिया.जिसकी कॉपी 17 जुलाई को मिली 18 जुलाई को आज गुरुवार को पार्षद मोहम्मद अली को घर से जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया है।


Conclusion:गिराफ्तार पार्षद को न्यालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया गिराफ्तार पार्षद के अलावा इस मामले में शौकत अली,बलकेश, मो रफीक,आमीन उर्फ पापा, लियाकत सिकरिया ,सम्मद व्यापारी, यूनुस उर्फ उन्ना भी आरोपी है।थानाधिकारी ने बताया कि मामले में कुल पांच आरोपी प्रमाणित किए गए,आमीन शौकत,बलकेश,पार्षद के साले के लड़के रफीक इन सबकी गिरफ्तारी बाकी है।इस मामले में पार्षद मो. अली खुद गवाह है और साले के बेटे रफीक के नाम से जमीन ख़रीदवाकर कब्जा किया गया था

बाईट_नरेश गेरा कोतवाली थानाधिकारी चूरू
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