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Chittorgarh Wife Murder Case: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, जानें कैसे दिया था वारदात को अंजाम - Chittorgarh wife murder case

चित्तौड़गढ़ में पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना (killer husband gets life imprisonment) लगाया है.

Chittorgarh Wife Murder Case
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Published : May 5, 2023, 7:03 AM IST

चित्तौड़गढ़. चार साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था. इसी कारण उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी. अपर लोक अभियोजक अनिल बोहरा ने बताया कि 20 जून, 2019 को भूपालसागर हाल गुलाबपुरा निवासी धनराज पुत्र हजारी जाट की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी. जिसमें उसने बताया कि वह अपनी मां टमू बाई के साथ खाद लेने के लिए कपासन गया था. वहां से लौटने के बाद उसकी मां खेत पर काम करने चली गई. काफी समय तक जब उसकी मां नहीं लौटी तो वह उसे खेत में देखने गया, जहां रास्ते में धनराज ने अपने पिता हजारी जाट को खेत की ओर से आते देखा.

आगे उसने बताया कि जब वो खेत पर पहुंचा तो उसकी मां के सिर से खून बह रहा था. उसने बताया कि उसके पिता ने सिर पर लट्ठ से वार कर उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया. उसने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और उसके चरित्र पर शक किया करते थे. जिसके चलते घटना वाले दिन उसकी मां का पीछा करते-करते वो खेत तक पहुंच गए थे.

इसे भी पढ़ें - Sonu Murder case : बेटी की हत्या कर लाश कुएं में फेंका, मां-भाई गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी

इधर, अपर लोक अभियोजक बोहरा ने बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोप में हजारी जाट को गिरफ्तार कर लिया और अनुसंधान के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया. अपर सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 बालकृष्ण कटारा ने गुरुवार को कपासन कैंप कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी हजारी को हत्या का जिम्मेदार ठहराया. साथ ही उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई के साथ ही उस पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश कराए गए थे. वहीं, 34 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे गए थे.

चित्तौड़गढ़. चार साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था. इसी कारण उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी. अपर लोक अभियोजक अनिल बोहरा ने बताया कि 20 जून, 2019 को भूपालसागर हाल गुलाबपुरा निवासी धनराज पुत्र हजारी जाट की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी. जिसमें उसने बताया कि वह अपनी मां टमू बाई के साथ खाद लेने के लिए कपासन गया था. वहां से लौटने के बाद उसकी मां खेत पर काम करने चली गई. काफी समय तक जब उसकी मां नहीं लौटी तो वह उसे खेत में देखने गया, जहां रास्ते में धनराज ने अपने पिता हजारी जाट को खेत की ओर से आते देखा.

आगे उसने बताया कि जब वो खेत पर पहुंचा तो उसकी मां के सिर से खून बह रहा था. उसने बताया कि उसके पिता ने सिर पर लट्ठ से वार कर उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया. उसने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और उसके चरित्र पर शक किया करते थे. जिसके चलते घटना वाले दिन उसकी मां का पीछा करते-करते वो खेत तक पहुंच गए थे.

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इधर, अपर लोक अभियोजक बोहरा ने बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोप में हजारी जाट को गिरफ्तार कर लिया और अनुसंधान के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया. अपर सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 बालकृष्ण कटारा ने गुरुवार को कपासन कैंप कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी हजारी को हत्या का जिम्मेदार ठहराया. साथ ही उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई के साथ ही उस पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश कराए गए थे. वहीं, 34 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे गए थे.

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