चित्तौड़गढ़. राज्य सरकार की ओर से 30 अप्रैल को आदेश जारी कर नई और पूर्व स्थापित ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली इकाईयों के लिए विशेष पैकेज जारी किया गया है. इच्छुक उद्यमी जो ऑक्सीजन उत्पादन प्लान्ट स्थापित करना चाहते हैं. इस पैकेज के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने बताया कि उक्त उद्यम में 1 करोड़ या इससे अधिक निवेश जिसमें प्लांट और मशीनरी व अन्य उपकरणों पर किए गए व्यय (अधिकतम 50 लाख रू.) के 25 प्रतिशत तक की राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी.
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जिसमें अनुदान की पहली किश्त प्लांट, मशीनरी या उपकरण खरीद के लिए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर और दूसरी किश्त उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दी जाएगी.
30 सितम्बर तक शुरू करना होगा उत्पादन
बता दें कि उद्यम को राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 के प्रावधानों के अनुसार उद्यम स्थापना के प्रारंभिक तीन वर्षों में राज्य सरकार के संबंधित विभागों की नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट रहेगी. साथ ही राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने, बिजली और पानी की व्यवस्थाएं शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सहयोग करेगी.