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कपासन, बेगूं और बड़ीसादड़ी नगरपालिका के लिए कल होगा मतदान, 57000 मतदाता करेंगे पार्षदों का फैसला

चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को नगर पालिका के मतदान होने है. इसे लेकर पर्यवेक्षक ने मतदान दलों के प्रशिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया. बता दें कि गुरुवार को जिले की कपासन, बेगूं और बड़ीसादड़ी नगरपालिकाओं में पार्षद पद के लिए प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा.

चित्तौड़गढ़ नगर पालिका आम चुनाव 2021, Chittorgarh Municipality General Election 2021
पर्यवेक्षक ने लिया बुथों जायजा
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Published : Jan 27, 2021, 7:48 PM IST

चित्तौड़गढ़. नगर पालिका आम चुनाव 2021 के तहत गुरुवार को जिले की कपासन, बेगूं और बड़ीसादड़ी नगरपालिकाओं में पार्षद पद के लिए प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा. करीब 57000 मतदाता इन नगर पालिकाओं में पार्षद पद का फैसला करेंगे. इसे लेकर पर्यवेक्षक ने मतदान दलों के प्रशिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया.

सांख्यिकी विभाग के अनुसार कपासन नगर पालिका क्षेत्र में 31 मतदान केन्द्रों पर 16 हजार 523 मतदाता, बेगूं नगरपालिका के 29 मतदान केन्द्रों पर 15 हजार 30 मतदाता और बड़ीसादड़ी नगरपालिका के 25 मतदान केन्द्रों पर 11 हजार 599 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे.

पर्यवेक्षक ने लिया जायजा

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक ओ.पी. जैन ने मतदान दलों के प्रशिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण किया. जैन ने मतदान दलों का आव्हान किया कि वे अपने-अपने मतदान केन्द्र पर निर्भीक होकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य को संपादित कराने के निर्देश दिए.

जैन ने मतदान दलों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण सजगता के साथ अपने कर्तव्य संपादन की हिदायत भी दी. उन्होंने मतदान दिवस को मॉक पाल कराकर उसका परिणाम म्टड से क्लियर करने का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. मतदान बूथ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से अभ्यर्थी, एजेंट या राजनैतिक दल द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं करने देने की हिदायत दी गई.

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुसार निर्वाचन कर्तव्य पर नियोजित पर्यवेक्षक, निर्वाचन अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति/मतदाता को बूथ की 100 मीटर की परिधि में मोबाईल ले जाना अनुमत नहीं है. ऐसे में पुलिस जाब्ता और बीएलओ विशेष रूप से इसकी पालना कराए. साथ ही अभ्यार्थियों के पर्ची बूथ भी मतदाता बूथ से 200 मीटर की सीमा के बाहर रखने की हिदायत दी.

पढ़ें- कोटा : 1 लाख के इनामी हिस्ट्रीशीटर का आशियाना जमीं पर, UP और MP की तर्ज पर UIT ने शुरू की तोड़ने की कार्रवाई

अभ्यार्थियों के पर्ची बूथ पर केवल 1 टेबल एवं 2 कुर्सी ही राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुसार अनुमत है, इससे ज्यादा कुछ भी टैंट, कुर्सी, जलपान इत्यादि अनुमत नहीं है, जिसकी जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को कड़ाई से पालना करानी है. मतदान दिवस को कोई भी मतदाता मतदान प्रक्रिया बाबत कोई शिकायत होने पर संबधित उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराया जा सकेगा. इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी चित्तौड़गढ़ की ओर से नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स ने वृहद-व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया.

चित्तौड़गढ़. नगर पालिका आम चुनाव 2021 के तहत गुरुवार को जिले की कपासन, बेगूं और बड़ीसादड़ी नगरपालिकाओं में पार्षद पद के लिए प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा. करीब 57000 मतदाता इन नगर पालिकाओं में पार्षद पद का फैसला करेंगे. इसे लेकर पर्यवेक्षक ने मतदान दलों के प्रशिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया.

सांख्यिकी विभाग के अनुसार कपासन नगर पालिका क्षेत्र में 31 मतदान केन्द्रों पर 16 हजार 523 मतदाता, बेगूं नगरपालिका के 29 मतदान केन्द्रों पर 15 हजार 30 मतदाता और बड़ीसादड़ी नगरपालिका के 25 मतदान केन्द्रों पर 11 हजार 599 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे.

पर्यवेक्षक ने लिया जायजा

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक ओ.पी. जैन ने मतदान दलों के प्रशिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण किया. जैन ने मतदान दलों का आव्हान किया कि वे अपने-अपने मतदान केन्द्र पर निर्भीक होकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य को संपादित कराने के निर्देश दिए.

जैन ने मतदान दलों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण सजगता के साथ अपने कर्तव्य संपादन की हिदायत भी दी. उन्होंने मतदान दिवस को मॉक पाल कराकर उसका परिणाम म्टड से क्लियर करने का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. मतदान बूथ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से अभ्यर्थी, एजेंट या राजनैतिक दल द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं करने देने की हिदायत दी गई.

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुसार निर्वाचन कर्तव्य पर नियोजित पर्यवेक्षक, निर्वाचन अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति/मतदाता को बूथ की 100 मीटर की परिधि में मोबाईल ले जाना अनुमत नहीं है. ऐसे में पुलिस जाब्ता और बीएलओ विशेष रूप से इसकी पालना कराए. साथ ही अभ्यार्थियों के पर्ची बूथ भी मतदाता बूथ से 200 मीटर की सीमा के बाहर रखने की हिदायत दी.

पढ़ें- कोटा : 1 लाख के इनामी हिस्ट्रीशीटर का आशियाना जमीं पर, UP और MP की तर्ज पर UIT ने शुरू की तोड़ने की कार्रवाई

अभ्यार्थियों के पर्ची बूथ पर केवल 1 टेबल एवं 2 कुर्सी ही राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुसार अनुमत है, इससे ज्यादा कुछ भी टैंट, कुर्सी, जलपान इत्यादि अनुमत नहीं है, जिसकी जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को कड़ाई से पालना करानी है. मतदान दिवस को कोई भी मतदाता मतदान प्रक्रिया बाबत कोई शिकायत होने पर संबधित उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराया जा सकेगा. इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी चित्तौड़गढ़ की ओर से नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स ने वृहद-व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया.

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