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5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश पर अभियुक्त को 10 साल की कैद

चित्तौड़गढ़ के राशमी थाना क्षेत्र में साल 2021 में एक आरोपी ने 5 साल की मासूम से रेप की कोशिश की. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

Minor Rape convict sentenced for 10 years
5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 14, 2023, 8:51 PM IST

चित्तौड़गढ़. 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. 3 साल पुराने इस मामले में आरोपी को 10 साल की कैद के साथ अलग-अलग धाराओं में 45000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है.

लोक अभियोजक शोभा लाल जाट के अनुसार 24 जनवरी, 2021 को एक महिला ने राशमी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि शाम को वह अपने घर पर काम कर रही थी. इस दौरान गणपत नाम का एक बच्चा आया और बताया कि उसकी 5 साल की बेटी को भंवरलाल पुत्र सवाई राम सालवी अपने कमरे में ले गया. वह तत्काल भंवरलाल के घर गई, जहां उसकी बेटी रोती हुई मिली. बेटी ने रोते हुए बताया कि और भंवरलाल ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन गणपत के देख लेने के कारण भंवरलाल मौके से भाग छूटा.

पढ़ें: पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म: कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

पुलिस ने भंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया. लोक अभियोजक के अनुसार इस मामले में सरकार की ओर से आरोपी के खिलाफ 13 गवाह और 21 डॉक्यूमेंट पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी भंवरलाल को दोषी करार दिया. पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 45000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.

चित्तौड़गढ़. 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. 3 साल पुराने इस मामले में आरोपी को 10 साल की कैद के साथ अलग-अलग धाराओं में 45000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है.

लोक अभियोजक शोभा लाल जाट के अनुसार 24 जनवरी, 2021 को एक महिला ने राशमी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि शाम को वह अपने घर पर काम कर रही थी. इस दौरान गणपत नाम का एक बच्चा आया और बताया कि उसकी 5 साल की बेटी को भंवरलाल पुत्र सवाई राम सालवी अपने कमरे में ले गया. वह तत्काल भंवरलाल के घर गई, जहां उसकी बेटी रोती हुई मिली. बेटी ने रोते हुए बताया कि और भंवरलाल ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन गणपत के देख लेने के कारण भंवरलाल मौके से भाग छूटा.

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पुलिस ने भंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया. लोक अभियोजक के अनुसार इस मामले में सरकार की ओर से आरोपी के खिलाफ 13 गवाह और 21 डॉक्यूमेंट पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी भंवरलाल को दोषी करार दिया. पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 45000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.

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