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मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कांस्टेबल राज्य सेवा से बर्खास्त, श्रीगंगानगर में अफीम संग हुई थी गिरफ्तार - कांस्टेबल को तस्करों से मिलीभगत

मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक कांस्टेबल को गिरफ्तारी के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर उसे राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. आरोपी कांस्टेबल को अफीम तस्करी के दौरान श्रीगंगानगर में गिरफ्तार किया (Constable involved in drug trafficking) गया था.

Constable involved in drug trafficking
Constable involved in drug trafficking
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Published : Jun 1, 2023, 9:30 PM IST

चित्तौड़गढ़. मादक पदार्थ तस्करों से मिलीभगत कर अवैध रूप से अफीम परिवहन करते पुलिस के हत्थे चढ़े एक कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया. पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 2015 में आरोपी कांस्टेबल पुलिस सेवा में आया था. वहीं, आरोपी कांस्टेबल की शिनाख्त श्रीगंगानगर के सोमासर थाना रजियासर निवासी हनुमान पुत्र कानाराम के रूप में हुई. बर्खास्त आरोपी कांस्टेबल को तस्करों से मिलीभगत कर अफीम परिवहन करते समय श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. वहीं, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद अपराध प्रमाणित हो जाने पर उसे गुरुवार को एक आदेश जारी कर राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

बताया गया कि बर्खास्त आरोपी कांस्टेबल हनुमान अपने एक अन्य साथी सीताराम के साथ निम्बाहेड़ा क्षेत्र से अफीम लेकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुआ था. ऐसे में उसे 14 मई को सूरतगढ़ शहर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान दबोच लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से 3.690 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी. पुलिस ने कांस्टेबल हनुमान और उसके साथी सीताराम को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर 20 मई को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था.

इसे भी पढ़ें - Opium Smuggling Case in Ajmer : GRP ने 10 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार

बर्खास्त कांस्टेबल हनुमान के खिलाफ सूरतगढ़ शहर थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज होने पर 15 मई को पुलिस अधीक्षक ने उसे निलंबित कर दिया था. निलंबन आदेश के बाद पुलिस प्राथमिक जांच में कांस्टेबल हनुमान दोषी पाया गया.

चित्तौड़गढ़. मादक पदार्थ तस्करों से मिलीभगत कर अवैध रूप से अफीम परिवहन करते पुलिस के हत्थे चढ़े एक कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया. पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 2015 में आरोपी कांस्टेबल पुलिस सेवा में आया था. वहीं, आरोपी कांस्टेबल की शिनाख्त श्रीगंगानगर के सोमासर थाना रजियासर निवासी हनुमान पुत्र कानाराम के रूप में हुई. बर्खास्त आरोपी कांस्टेबल को तस्करों से मिलीभगत कर अफीम परिवहन करते समय श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. वहीं, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद अपराध प्रमाणित हो जाने पर उसे गुरुवार को एक आदेश जारी कर राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

बताया गया कि बर्खास्त आरोपी कांस्टेबल हनुमान अपने एक अन्य साथी सीताराम के साथ निम्बाहेड़ा क्षेत्र से अफीम लेकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुआ था. ऐसे में उसे 14 मई को सूरतगढ़ शहर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान दबोच लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से 3.690 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी. पुलिस ने कांस्टेबल हनुमान और उसके साथी सीताराम को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर 20 मई को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था.

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बर्खास्त कांस्टेबल हनुमान के खिलाफ सूरतगढ़ शहर थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज होने पर 15 मई को पुलिस अधीक्षक ने उसे निलंबित कर दिया था. निलंबन आदेश के बाद पुलिस प्राथमिक जांच में कांस्टेबल हनुमान दोषी पाया गया.

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