चित्तौड़गढ़. कोरोना काल से जेल में बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात की प्रक्रिया बंद थी. अब जेल मुख्यालय ने बंदी और उनके परिजनों को राहत देने का निर्णय करते हुए आमने-सामने की मुलाकात को हरी झंडी दे दी है. परिजनों को दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लाना होगा.
कोरोना संक्रमण के खौफ के चलते गत वर्ष 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई थी. इसके बाद से ही जेल में बंद कैदियों और उनके परिजनों की मुलाकात भी बंद हो गई थी. बंदियों और परिजनों की लगातार मांग को देखते हुए जेल मुख्यालय ने राहत देने का निर्णय किया है. दो दिन पूर्व ही जेल डीजी भूपेंद्र दक ने आदेश जारी किए हैं. मुलाकात को लेकर जेल मुख्यालय की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं.
पढ़ें: पाक कैदियों की काउंसलर एक्सेस 16 को जयपुर में, राष्ट्रीयता की पहचान पर शुरू होगी रिहाई प्रक्रिया
सजायाफ्ता बंदी से माह में एक बार मुलाकात
जेल उपअधीक्षक योगेश तेजी ने बताया कि बंदियों की मुलाकात सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को होगी. नए आदेश के अनुसार विचाराधीन बंदी 15 दिन में एक बार और सजायाफ्ता बंदी से माह में एक बार एक ही परिजन मुलाकात कर पाएंगे. मुलाकात करने वाले परिजनों को दोनों वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट लाना होगा. इस दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना करवाई जाएगी. मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे. सेनिटाइजर की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से रहेगी.