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चित्ताैड़गढ़ः दुष्कर्म के मामले में युवक दोषी, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया 20 साल का कारावास - Youth convicted in rape case in Chittargarh

पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार 25 जुलाई 2018 को जिले के निकुम्भ थाने में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर लिया. इसके बाद न्यायालय में बयान दर्ज किए गए.

चित्तौड़गढ़ न्यूज,Chittorgarh News
दुष्कर्म का मामला
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Published : Sep 24, 2021, 1:55 PM IST

चित्तौड़गढ़. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश नाहरसिंह ने रिश्तों को कलंकित करने वाले एक मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने युवक हेमराज भोई को ममेरी बहन लगने वाली किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है.

पढ़ें-महंत नरेंद्र गिरि मौत की जांच करेगी CBI

पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 25 जुलाई 2018 को जिले के निकुम्भ थाने में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि नाबालिग पुत्री को उसका ही भतीजा उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में कोट गांव निवासी खेमराज भगा ले गया. इस पर पुलिस ने किशोरी को तलाश करते हुए दस्तयाब कर लिया. इसके न्यायालय में बयान दर्ज किए गए.

अभियोजन पक्ष ने काेर्ट में 11 गवाह पेश किए

बयान के आधार पर निकुम्भ थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की 5/6 में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की.आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले में पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश नाहरसिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हेमराज भोई को दोषी पाया. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 11 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए.

चित्तौड़गढ़. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश नाहरसिंह ने रिश्तों को कलंकित करने वाले एक मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने युवक हेमराज भोई को ममेरी बहन लगने वाली किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है.

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पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 25 जुलाई 2018 को जिले के निकुम्भ थाने में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि नाबालिग पुत्री को उसका ही भतीजा उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में कोट गांव निवासी खेमराज भगा ले गया. इस पर पुलिस ने किशोरी को तलाश करते हुए दस्तयाब कर लिया. इसके न्यायालय में बयान दर्ज किए गए.

अभियोजन पक्ष ने काेर्ट में 11 गवाह पेश किए

बयान के आधार पर निकुम्भ थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की 5/6 में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की.आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले में पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश नाहरसिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हेमराज भोई को दोषी पाया. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 11 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए.

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