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पशुधन सहायक भर्ती- 2018 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती- 2018 के जारी किए परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है तथा इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

पशुधन सहायक भर्ती- 2018
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Published : Mar 2, 2019, 10:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती- 2018 के जारी किए परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है तथा इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है.न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोहर सिंह पालावत और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

याचिका में कहा गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गत वर्ष 14 मार्च को पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती निकाली उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने विवादित उत्तर कुंजी जारी कर दी. उत्तर कुंजी में जिन दो प्रश्नों को डिलीट करना था, उनके स्थान पर दूसरे 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए तथा एक प्रश्न का उत्तर भी गलत जांचा गया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि भर्ती में शामिल होने वाले संविदाकर्मियों को बोनस अंक के तौर पर 15 अंक देने थे, लेकिन बोर्ड ने बोनस अंकों की गणना 15 फीसदी करते हुए 30 अंक दे दिए. इसके अलावा 180 अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में एक साथ कर लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जारी किए गए परिणाम पर आगे की कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती- 2018 के जारी किए परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है तथा इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है.न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोहर सिंह पालावत और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

याचिका में कहा गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गत वर्ष 14 मार्च को पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती निकाली उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने विवादित उत्तर कुंजी जारी कर दी. उत्तर कुंजी में जिन दो प्रश्नों को डिलीट करना था, उनके स्थान पर दूसरे 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए तथा एक प्रश्न का उत्तर भी गलत जांचा गया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि भर्ती में शामिल होने वाले संविदाकर्मियों को बोनस अंक के तौर पर 15 अंक देने थे, लेकिन बोर्ड ने बोनस अंकों की गणना 15 फीसदी करते हुए 30 अंक दे दिए. इसके अलावा 180 अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में एक साथ कर लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जारी किए गए परिणाम पर आगे की कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती- 2018 के जारी किए परिणाम पर आगे की कार्यवाही करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोहर सिंह पालावत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में कहा गया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गत वर्ष 14 मार्च को पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने विवादित उत्तर कुंजी जारी कर दी। उत्तर कुंजी में जिन दो प्रश्नों को डिलीट करना था, उनके स्थान पर दूसरे 6 प्रश्नों को डिलीट कर दिए गए। वहीं एक प्रश्न का उत्तर भी गलत जांचा गया।
याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती में शामिल होने वाले संविदाकर्मियों को बोनस अंक के तौर पर 15 अंक देने थे, लेकिन बोर्ड ने बोनस अंकों की गणना 15 फ़ीसदी करते हुए 30 अंक दे दिए। इसके अलावा 180 अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में एक साथ कर लिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जारी किए गए परिणाम पर आगे कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।


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