झालावाड़. जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने युवक की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक दशरथ जायसवाल ने बताया कि झालावाड़ के सारोला थाना क्षेत्र के मालनवासा गांव के रहने वाला पन्नालाल नामक युवक बाइक पर सवार होकर घर से बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में मंदिर के पास हथियारों से लेस घात लगाकर बैठे चार आरोपियों ने उसपर हमलाकर दिया.
इस हमले में हीरालाल पुत्र गोविंद धाकड़, सूरजमल पुत्र शिवजी धाकड़, सत्यवान पुत्र गोविंद धाकड़, कन्हैया लाल पुत्र गोविंद धाकड़ व हुकुमचंद पुत्र केसरी लाल धाकड़ शामिल थे. वहीं हमले में पन्ना लाल की मौत हो गई थी.
बता दें कि पन्नालाल की पत्नी भी हत्याकांड की साक्षी थी .ऐसे में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. जिसके बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.