जयपुर. चुनाव के दौरान होने वाले वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने कड़े निर्देश जारी किया है. साथ ही निर्वाचन विभाग ने वाहनों के लिए 6 रंगों की परमिट जारी की है. राज्य निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार अवधि में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रचार चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के परमिट जारी करने के निर्देश दिए. यह परमिट 9×6 इंच के आकार के होंगे और संबंधित वाहनों पर विंड स्क्रीन पर इस तरह के चिपकाए जाए जो कि आसानी से दिखाएं दे सकें.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे तीन रंगों के परमिट जारी
लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 77 (1) के अंतर्गत स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार में उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का परमिट का रंग लाल होगा. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों का परमिट का रंग बैंगनी होगा. इसी प्रकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के वितरण के काम में लिए उपयोग में आने वाले वाहनों का परमिट रंग सफेद होगा. इन तीनों श्रेणियों के पदाधिकारियों के वनों का परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे.
जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे नीले रंग का परमिट जारी
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों का परमिट नीले रंग का होगा. यह परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जारी होंगे. इसी प्रकार चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उसकी कार्यकर्ता द्वारा चुनाव प्रचार अवधि के दौरान प्रचार अभियान के उपयोग के लिए जाने वाले वाहनों के परमिट का रंग हरा होगा . चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकृत एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा मतदान दिवस के दिन उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के परमिट का रंग पीला होगा . ये परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे