बूंदी. नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि साल 2019 में देई थाना के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल से अपने घर वापस लौट रही नाबालिग को घर पर छोड़ने के बहाने इलाके के बलराम गुर्जर और धर्मराज गुर्जर ने गांव के गैस पाइप लाइन के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. दुष्कर्म के बाद दोनों युवकों ने नाबालिग को तलवास रोड के पास छोड़कर फरार हो गए थे. आसपास के लोगों को नाबालिग अचेत अवस्था में मिली तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था.
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इस पर पीड़िता के पिता ने देई थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपियों को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में 26 अगस्त को बूंदी जेल से अंतिम बहस होने के चलते दोनों आरोपियों को बूंदी पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 में पेश किया गया. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 10 गवाह 21 दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत किया. जहां पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए 20-20 का आर्थिक दंड और 20 साल की कठोर कारावास सुनाई है. नाबालिग होने के चलते उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत राशि दिए जाने के भी आदेश दिए हैं.