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ट्रिपल मर्डर केस में 3 को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

साल 2014 के जाल की झोपड़िया गांव में फसल को पानी पिलाने के मामले में हुए झगड़े में तीन की मौत हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

life imprisonment to 3 accused
3 को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 10, 2024, 5:30 PM IST

बूंदी. जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में जाल की झोपड़िया गांव के चर्चित ट्रिपल मर्डर के तीन आरोपियों को बुधवार को न्यायाधीश रेखा वधवा ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायाधीश ने सुनवाई पूर्ण होने के बाद फैसला सुनाया. सजा के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार जैन, अधिवक्ता कमल कुमार जैन बताया कि 15 अक्टूबर, 2014 को तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाल की झोपड़िया गांव में फसल को पानी पिलाने के मामले में दो परिवारो में झगड़ा हो गया. झगड़े में कालू लाल के कुल्हाड़ी से गंभीर चोट लगी. जबकि सत्यनारायण और सीता बाई को गोली लगी. सीता बाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सत्यनारायण, कालू लाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. लड़ाई झगड़े में महावीर भी घायल हुआ था. पीड़ित पक्ष ने तालेडा थाने में सरपंच देवीलाल गुर्जर, भीमराज, रामराज और एक बाल अपचारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

पढ़ें: पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में न्यायालय ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायाधीश रेखा वधवा ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी देवीलाल, भीमराज और रामराज को आजीवन कारावास की सजा, 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. बाल अपचारी की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 40 गवाह 81 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए.

बूंदी. जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में जाल की झोपड़िया गांव के चर्चित ट्रिपल मर्डर के तीन आरोपियों को बुधवार को न्यायाधीश रेखा वधवा ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायाधीश ने सुनवाई पूर्ण होने के बाद फैसला सुनाया. सजा के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार जैन, अधिवक्ता कमल कुमार जैन बताया कि 15 अक्टूबर, 2014 को तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाल की झोपड़िया गांव में फसल को पानी पिलाने के मामले में दो परिवारो में झगड़ा हो गया. झगड़े में कालू लाल के कुल्हाड़ी से गंभीर चोट लगी. जबकि सत्यनारायण और सीता बाई को गोली लगी. सीता बाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सत्यनारायण, कालू लाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. लड़ाई झगड़े में महावीर भी घायल हुआ था. पीड़ित पक्ष ने तालेडा थाने में सरपंच देवीलाल गुर्जर, भीमराज, रामराज और एक बाल अपचारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायाधीश रेखा वधवा ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी देवीलाल, भीमराज और रामराज को आजीवन कारावास की सजा, 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. बाल अपचारी की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 40 गवाह 81 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए.

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