ETV Bharat / state

बूंदी में जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा

बूंदी में धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने 10 साल करावास की सजा सुनाई है. 8 साल तक कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में कुल 12 गवाह 16 दस्तावेज पेश कर किए गए. जिसके बाद आरोपियों को दोषी मानते कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है.

author img

By

Published : Jun 21, 2019, 6:21 PM IST

दोषियों को जेल ले जाती पुलिस

बूंदी. एडीजे कोर्ट ने 8 साल पुराने प्राणघातक हमले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इन दोषियों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10- 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है.

दरअसल, हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह पर 8 साल पहले इलाके के सुरेश प्रजापत व दुर्गा लाल प्रजापत ने खेत पर जाते समय कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था. इस पर हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद उसे बून्दी जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया था.

जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा

सूचना मिलने पर तालेड़ा मौके पर पहुंची यहां बयानों के आधार पर तालेड़ा थाना पुलिस ने सुरेश प्रजापत दुर्गा लाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज किया. गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया. यह पूरा मामला आपसी विवाद को लेकर गठित हुआ था. जहां पर आरोपियों ने जुगराज सिंह को खेत पर जाते समय निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया.

मामले में एडीजे कोर्ट में 8 वर्षों तक अंडर ट्रायल चला. अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह 16 दस्तावेज पेश कर किए गए. सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

बूंदी. एडीजे कोर्ट ने 8 साल पुराने प्राणघातक हमले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इन दोषियों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10- 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है.

दरअसल, हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह पर 8 साल पहले इलाके के सुरेश प्रजापत व दुर्गा लाल प्रजापत ने खेत पर जाते समय कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था. इस पर हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद उसे बून्दी जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया था.

जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा

सूचना मिलने पर तालेड़ा मौके पर पहुंची यहां बयानों के आधार पर तालेड़ा थाना पुलिस ने सुरेश प्रजापत दुर्गा लाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज किया. गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया. यह पूरा मामला आपसी विवाद को लेकर गठित हुआ था. जहां पर आरोपियों ने जुगराज सिंह को खेत पर जाते समय निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया.

मामले में एडीजे कोर्ट में 8 वर्षों तक अंडर ट्रायल चला. अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह 16 दस्तावेज पेश कर किए गए. सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

Intro:बूंदी के एडीजे कोर्ट ने 8 साल पुराने प्राणघातक हमले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 10 साल की सजा वह 10000 का आर्थिक दंड लगाया है । दोनों आरोपियों को आज बूंदी जेल से कोर्ट में पेश किया गया जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह 16 दस्तावेज पेश कर किए गए जहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है ।


Body:बूंदी जिले के हार्डो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह पर इलाके के सुरेश प्रजापत व दुर्गा लाल प्रजापत ने खेत पर जाते समय कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था इस पर हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था जिससे बून्दी ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया था । सूचना मिलने पर तालेड़ा मौके पर पहुँची यहां बयानों के आधार पर तालेड़ा थाना पुलिस ने सुरेश प्रजापत दुर्गा लाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज किया और गावँ से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जहां मामले में फैसला 8 सालों तक अंडर ट्रायल चला आज अंडरट्रायल पूरा होने पर एडीजे कोर्ट संख्या 1 गंभीर मारपीट के दोनों अभियुक्तों को 10 साल की कठोर कारावास व 10000 का आर्थिक दंड लगाया है ।


Conclusion:यह पूरा मामला आपसी विवाद को लेकर गठित हुआ जहां पर आरोपियों ने जुगराज सिंह को खेत पर जाते समय निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों को बूंदी जेल में भेज दिया है ।

बाईट - पृथ्वी सिंह , अपर लोक अभियोजक ,बूंदी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.