बूंदी. प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है. इसकी पालना को लेकर सोमवार को जिला कलक्टर आशीष गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने शहर का दौरा किया. इस दौरान बेवजह बाजार में घूम रहे लोगों को क्वॉरेंटाइन करने की कार्रवाई की गई.
जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है उसके अलावा खुले प्रतिष्ठानों और दुकानों को बंद कराया गया. जिला कलक्टर ने कहा है कि,
- कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पखवाड़े की सख्ती से पालना की जाए.
- आमजन बहुत जरूरी काम या मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलें.
- जरूरत की चीजें पर्याप्त मात्रा में खरीदें ताकि बार-बार बाहर नहीं जाना पड़े. जरूरी काम से घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाएं.
- ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में भागीदार बनें
जिला कलक्टर ने कहा कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जरूरी कार्यों और सुविधाओं में रियायत दी गई है. अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि पखवाड़े के दौरान खुद सख्त अनुशासन अपनाएं और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में भागीदार बनें.
बेवजह बाहर घूमने पर 54 संस्थागत क्वॉरेंटाइन
‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के तहत घोषित कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा बेवजह घूमते हुए पाए जाने पर जिलेभर में कार्रवाई कर 54 व्यक्तियों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया गया है.
संस्थागत क्वॉरेंटाइन व्यक्ति आरटीपीसीआर(RTPCR) रिपोर्ट आने तक क्वॉरेंटाइन रहेंगे. बेवजह घमूने पर बूंदी शहर में 15 जनों को अलगोजा होटल के पीछे स्थित कन्या छात्रावास में संस्थागत क्वारेंटाइन किया गया है.
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जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना के निर्देश पर थाना क्षेत्र नैनवां में 7, देई में 10, हिण्डोली में 3, बसौली में 5, इन्द्रगढ़ में 7, केशवरायपाटन में 5 और करवर में 2 व्यक्तियों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया गया है.
52 हजार से ज्यादा का जुर्माना
‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गाइडलाइन की अवहेलना करने पर कोविड-19 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत 408 चालान बनाकर 52 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.